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माफिया अतीक अहमद के बहनोई अखलाक की जमानत पर सुनवाई टली, अब दिसंबर में होगी सुनवाई - उमर अंसारी अग्रिम जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने आज माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed) के बहनोई अखलाक की सुनवाई टाल दी. इस मामले में सुनवाई अब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी. वहीं हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 30, 2023, 7:46 PM IST

Updated : Nov 30, 2023, 10:46 PM IST

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉ. अखलाक अहमद की उमेश पाल हत्याकांड में जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की. इस पर कोर्ट ने उन्हें जवाब के लिए समय देते हुए सुनवाई टाल दी. जमानत अर्जी पर सुनवाई अब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी.

बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह देने के आरोपी मेरठ निवासी डाॅ. अखलाक की जमानत अर्जी पर पूर्व में कोर्ट ने उमेश पाल की पत्नी जयापाल को नोटिस जारी किया था. डॉ अखलाक पर आरोप है कि मेरठ के अब्दुल्लापुर के सरकारी अस्पताल में तैनात रहने के साथ ही अतीक की काली कमाई का प्रबंधन भी करता था. उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम को मेरठ स्थित अपने घर में पनाह देने और आर्थिक मदद करने के आरोप में एसटीएफ ने अतीक के इस बहनोई को नौचंदी इलाके से दो अप्रैल को गिरफ्तार किया था. जिला न्यायालय ने डॉ. अखलाक की जमानत अर्जी गत 23 अगस्त को खारिज कर दी थी. इसके बाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई.

उमेश पाल की हत्या के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद माफिया अतीक के सहयोगियों और रिश्तेदारों पर योगी सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की.

उमर अंसारी की अग्रिम जमानत पर निर्णय सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है. साथ ही निर्णय आने तक कतिपय शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहाई का आदेश बढ़ा दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने उमर अंसारी की अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी व उपेंद्र उपाध्याय और अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव तथा एजीए विकास सहाय को सुनकर दिया है. अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव व एजीए विकास सहाय ने कोर्ट को बताया कि मऊ की कोतवाली नगर के पुलिस उप निरीक्षक ने चार मार्च 2022 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि तीन मार्च 2022 को शाम साढ़े आठ बजे रूटीन चेकिंग में पहाड़पुरा के पास अब्बास अंसारी, उमर अंसारी व आयोजक मंसूर अहमद अंसारी भारतीय सुहैल देव समाज पार्टी की सभा कर रहे थे. वहां लगभग 150 अन्य लोग मौजूद थे. आरोप लगाया गया कि चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया. उमर की पहली अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने 17 अक्टूबर 2022 को खारिज कर दी थी. उसके बाद यह दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई है.

यह भी पढ़ें: Umesh Pal murder Case : अतीक अहमद के बहनोई को कस्टडी रिमांड में लेने की तैयारी कर रही पुलिस

यह भी पढ़ें: अतीक अहमद के बहनोई की कार मिली थी लावारिस, लापरवाही पर थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज सस्पेंड

यह भी पढ़ें: उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अतीक का गुर्गा नफीस बिरयानी मुठभेड़ में घायल, 50 हजार का इनामी है

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बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह देने के आरोपी मेरठ निवासी डाॅ. अखलाक की जमानत अर्जी पर पूर्व में कोर्ट ने उमेश पाल की पत्नी जयापाल को नोटिस जारी किया था. डॉ अखलाक पर आरोप है कि मेरठ के अब्दुल्लापुर के सरकारी अस्पताल में तैनात रहने के साथ ही अतीक की काली कमाई का प्रबंधन भी करता था. उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम को मेरठ स्थित अपने घर में पनाह देने और आर्थिक मदद करने के आरोप में एसटीएफ ने अतीक के इस बहनोई को नौचंदी इलाके से दो अप्रैल को गिरफ्तार किया था. जिला न्यायालय ने डॉ. अखलाक की जमानत अर्जी गत 23 अगस्त को खारिज कर दी थी. इसके बाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई.

उमेश पाल की हत्या के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद माफिया अतीक के सहयोगियों और रिश्तेदारों पर योगी सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की.

उमर अंसारी की अग्रिम जमानत पर निर्णय सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है. साथ ही निर्णय आने तक कतिपय शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहाई का आदेश बढ़ा दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने उमर अंसारी की अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी व उपेंद्र उपाध्याय और अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव तथा एजीए विकास सहाय को सुनकर दिया है. अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव व एजीए विकास सहाय ने कोर्ट को बताया कि मऊ की कोतवाली नगर के पुलिस उप निरीक्षक ने चार मार्च 2022 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि तीन मार्च 2022 को शाम साढ़े आठ बजे रूटीन चेकिंग में पहाड़पुरा के पास अब्बास अंसारी, उमर अंसारी व आयोजक मंसूर अहमद अंसारी भारतीय सुहैल देव समाज पार्टी की सभा कर रहे थे. वहां लगभग 150 अन्य लोग मौजूद थे. आरोप लगाया गया कि चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया. उमर की पहली अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने 17 अक्टूबर 2022 को खारिज कर दी थी. उसके बाद यह दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई है.

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Last Updated : Nov 30, 2023, 10:46 PM IST
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