प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आठ साल पूर्व मुट्ठीगंज थाने में दर्ज मुकदमे में विशेष अदालत से दोषी करार दिए गए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने नंद गोपाल गुप्ता नंदी की आपराधिक अपील पर दिया है. अपील में कहा गया कि निचली अदालत ने आदेश करते समय तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया. अपीलार्थी को इस मामले में गलत फंसाया गया है, वह बेकसूर है. गौरतलब है कि नंदी के खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में पांच लोगों के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
इस मामले में निचली अदालत ने नंदी को एक साल कैद और साढ़े पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. हालांकि विशेष अदालत ने सजा सुनाने के बाद नंदी को अंतरिम राहत प्रदान कर दी थी. इसके बाद मंत्री ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर नियमित जमानत दिए जाने की मांग की.
संग्रह अमीन की सेवाएं जोड़कर पेंशन देने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग में कार्यरत संग्रह अमीनों के दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवाओं को नियमित सेवाओं में जोड़ते हुए पेंशन लाभ देने का निर्देश दिया है. श्री प्रकाश तिवारी व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दिया. याची के अधिवक्ता सैयद वाजिद अली का कहना था कि याची गण मार्च 1988 में सीजनल संग्रह अमीन के पद पर नियुक्त हुए थे. 25 अक्टूबर 2016 को उनको नियमित कर दिया गया तथा 2021 में याची सेवानिवृत्त हो गया.
विभाग में उसके पेंशन लाभ में सीजनल संग्रह अमीन के तौर पर की गई सेवाओं को नहीं जोड़ा है. अधिवक्ता ने इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पारित कई न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि यह स्थापित सिद्धांत है कि दैनिक वेतन भोगी के रूप में दी गई सेवा को पेंशन लाभ में जोड़ा जाएगा. कोर्ट ने पूर्व में पारित निर्देशों के आलोक में याचिका निस्तारित करते हुए सीजनल संग्रह अमीनों की सेवाएं पेंशन लाभ हेतु जोड़े जाने का निर्देश दिया है.