प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने आगरा में करोड़ों की बैंक धोखाधड़ी के मामले की आरोपी दीपा जैन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है. यूनियन बैंक आगरा से 1260.58 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले के तथ्यों के अनुसार यूनियन बैंक आगरा के सहायक प्रबंधक एके बुधारिया ने 6 मई 2010 को संतोष कुमार जैन, अमित जैन, विवेक जैन, विनोद बाला जैन, जीएस मेहता, एसपी शर्मा आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.
आरोप लगाया गया कि अलका ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर व अधिकारियों की मिलीभगत से गांधी आंख अस्पताल अलीगढ़ और कई कंपनियों के नाम दिल्ली, इंदौर की फर्जी ट्रांसपोर्ट इनवाइस से बैंक धोखाधड़ी की गई (High Court Anticipatory bail of woman rejected). इसकी प्राथमिकी सीबीआआई ने नई दिल्ली में दर्ज कराई है. कोर्ट ने बैंक से धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.
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