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हत्या में आरोपित सीमा को मिली राहत, अन्य की अर्जी खारिज - न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या में आरोपित गोरखपुर की सीमा को 60 दिन के भीतर कोर्ट में समर्पण करने की छूट दी है. वहीं अन्य आरोपी जवाहर यादव की गिरफ्तारी होने के कारण उसकी अर्जी वापस कर दी है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट
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Published : Feb 9, 2021, 12:10 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या की आरोपी गोरखपुर की सीमा को 60 दिन के भीतर कोर्ट में समर्पण करने की छूट दी है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कहा कि यदि वह जमानत अर्जी देती है तो कोर्ट उसी दिन मामले का निस्तारण करे. बहरहाल, कोर्ट ने पुलिस उत्पीड़न पर तब तक रोक लगा दी है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सीमा की अग्रिम जमानत अर्जी पर हस्तक्षेप से इंकार करते हुए दिया है. वहीं अन्य आरोपी जवाहर यादव की गिरफ्तारी होने के कारण उसकी अर्जी वापस कर दी गई है. कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का याची पालन नहीं करती तो अंतरिम राहत नहीं रहेगी. याची के खिलाफ गोरखपुर के खोराबर थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या की आरोपी गोरखपुर की सीमा को 60 दिन के भीतर कोर्ट में समर्पण करने की छूट दी है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कहा कि यदि वह जमानत अर्जी देती है तो कोर्ट उसी दिन मामले का निस्तारण करे. बहरहाल, कोर्ट ने पुलिस उत्पीड़न पर तब तक रोक लगा दी है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सीमा की अग्रिम जमानत अर्जी पर हस्तक्षेप से इंकार करते हुए दिया है. वहीं अन्य आरोपी जवाहर यादव की गिरफ्तारी होने के कारण उसकी अर्जी वापस कर दी गई है. कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का याची पालन नहीं करती तो अंतरिम राहत नहीं रहेगी. याची के खिलाफ गोरखपुर के खोराबर थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी है.

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