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गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी की अपील विचारार्थ स्वीकार : Allahabad High Court - Gangster Act for consideration

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर विचार के लिए स्वीकार कर लिया है.

पूर्व सांसद अफजाल अंसारी
पूर्व सांसद अफजाल अंसारी
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Published : May 25, 2023, 9:20 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील को विचारार्थ स्वीकार कर लिया है. साथ ही मुकदमे से संबंधित अधीनस्थ अदालत के दस्तावेज तलब करते हुए सुनवाई के लिए चार जुलाई की तारीख लगाई है. राज्य सरकार इस बीच आपत्ति दाखिल कर सकती है. गौरतलब है कि शुक्रवार को अपील पर सुनवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने बहस के लिए दो दिन का समय मांगा था.

ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है. अफजाल अंसारी की ओर से दाखिल अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि दो बार सांसद और पांच बार विधायक रहे अफजाल अंसारी को राजनीतिक रंजिश के कारण गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है. साथ ही कृष्णानंद राय की हत्या के जिस मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी पर वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया. सत्र न्यायालय ने उस हत्याकांड में अफजाल अंसारी को दोषमुक्त करार दिया है.

एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अपील में यह भी आधार लिया गया है कि गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा वर्ष 2007 में दर्ज हुआ था और उसके बाद से अब तक अफजाल अंसारी के विरुद्ध एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ. यह भी कहा गया है कि गैंगस्टर एक्ट के आरोप से जुड़ी जनता की ओर से एक भी शिकायत नहीं हुई. गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था.

पढ़ेंः गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई 24 को

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील को विचारार्थ स्वीकार कर लिया है. साथ ही मुकदमे से संबंधित अधीनस्थ अदालत के दस्तावेज तलब करते हुए सुनवाई के लिए चार जुलाई की तारीख लगाई है. राज्य सरकार इस बीच आपत्ति दाखिल कर सकती है. गौरतलब है कि शुक्रवार को अपील पर सुनवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने बहस के लिए दो दिन का समय मांगा था.

ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है. अफजाल अंसारी की ओर से दाखिल अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि दो बार सांसद और पांच बार विधायक रहे अफजाल अंसारी को राजनीतिक रंजिश के कारण गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है. साथ ही कृष्णानंद राय की हत्या के जिस मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी पर वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया. सत्र न्यायालय ने उस हत्याकांड में अफजाल अंसारी को दोषमुक्त करार दिया है.

एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अपील में यह भी आधार लिया गया है कि गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा वर्ष 2007 में दर्ज हुआ था और उसके बाद से अब तक अफजाल अंसारी के विरुद्ध एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ. यह भी कहा गया है कि गैंगस्टर एक्ट के आरोप से जुड़ी जनता की ओर से एक भी शिकायत नहीं हुई. गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था.

पढ़ेंः गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई 24 को

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