प्रयागराज: जिला न्यायालय एमपी, एमएलए कोर्ट में बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पेश हुए. 11 साल पहले हुए मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उन्हें चार घंटे न्यायिक हिरासत में लेकर जमानत पर रिहा किया. मामले की सुनवाई विशेष जज बल मुकुंद ने की.
मामले में कार्रवाई करते हुए आरपीएफ थाने पर धारा 174 रेलवे एक्ट में एफआईआर लिखी गई. अजय कुमार लल्लू ने वाराणसी कोर्ट से जमानत कराई थी, लेकिन 17 सितम्बर 2013 को आरोप तय होने के बाद से अजय कुमार कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे. उनके विरुद्ध पहले गिरफ्तारी वारंट फिर 82/83 कुर्की का आदेश हुआ था.
चार घंटे रहे न्यायिक हिरासत में
अधिवक्ता नाशीम ने बताया कि अजय कुमार के अदालत में समर्पण करने और वारंट रिकॉल की प्रार्थना पत्र देने पर कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में ले लिया. उसके बाद उनके अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र ने जिला जज के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, जिसकी सुनवाई कर विशेष जज बल मुकुंद ने जमानत स्वीकार कर ली और जमानत पर रिहा का आदेश दिया.
कार्यकताओं की रही भीड़
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार के न्यायिक अभिरक्षा में होने के बाद से ही कांग्रेसियों की भीड़ कोर्ट परिसर में जमा रही. अदालत में अजय कुमार लल्लू के साथ प्रमोद तिवारी,अनुग्रह नारायण सिंह, नफीस अनवर, मुकुंद तिवारी, रघुनाथ द्विवेदी, संजय कृष्ण श्रीवास्तव, हसीब अहमद, दीप चंद्र, गौरव पांडेय, उदय यादव, तलत अजीम, शादाब अहमद, आर के कनौजिया आदि मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें:-लखनऊ: निजी पैथोलॉजी ने दी थी डेंगू की गलत रिपोर्ट, लाइसेंस हुआ निरस्त
कांग्रेस पार्टी न्याय के लिए हमेशा से लड़ती आई है, जहां तक होमगार्ड के मामले में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तथ्य देखकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर न्याय के लिए पार्टी लड़ाई लड़ने का काम करेगी.
अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष