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प्रयागराज: अजय कुमार लल्लू ने MP-MLA कोर्ट में किया समर्पण, 4 घंटे बाद मिली जमानत - एमपी, एमएलए कोर्ट

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एमपी, एमएलए कोर्ट में बुधवार को समर्पण किया. चार घंटे की न्यायिक हिरासत के बाद उनको जमानत दे दी गई.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू.
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Published : Nov 13, 2019, 8:06 PM IST

प्रयागराज: जिला न्यायालय एमपी, एमएलए कोर्ट में बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पेश हुए. 11 साल पहले हुए मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उन्हें चार घंटे न्यायिक हिरासत में लेकर जमानत पर रिहा किया. मामले की सुनवाई विशेष जज बल मुकुंद ने की.

जानकारी देते अधिवक्ता.
क्या था पूरा मामला
जिला न्यायालय अधिवक्ता एसएन नाशीम ने बताया कि 11 वर्ष पूर्व तमकुही रेलवे स्टेशन वाराणसी में रेलवे ट्रैक पर जाम लगाने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट में समर्पण किया. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज बाल मुकुंद ने जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया.अधिवक्ता एसएन नाशीम ने बताया कि 19 अप्रैल 2008 को तात्कालिक एकता परिषद के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रेलवे ट्रैक पर पानी बिजली की समस्या को लेकर जाम लगाया था, जिससे आधे घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रही थी.

मामले में कार्रवाई करते हुए आरपीएफ थाने पर धारा 174 रेलवे एक्ट में एफआईआर लिखी गई. अजय कुमार लल्लू ने वाराणसी कोर्ट से जमानत कराई थी, लेकिन 17 सितम्बर 2013 को आरोप तय होने के बाद से अजय कुमार कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे. उनके विरुद्ध पहले गिरफ्तारी वारंट फिर 82/83 कुर्की का आदेश हुआ था.

चार घंटे रहे न्यायिक हिरासत में

अधिवक्ता नाशीम ने बताया कि अजय कुमार के अदालत में समर्पण करने और वारंट रिकॉल की प्रार्थना पत्र देने पर कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में ले लिया. उसके बाद उनके अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र ने जिला जज के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, जिसकी सुनवाई कर विशेष जज बल मुकुंद ने जमानत स्वीकार कर ली और जमानत पर रिहा का आदेश दिया.

कार्यकताओं की रही भीड़

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार के न्यायिक अभिरक्षा में होने के बाद से ही कांग्रेसियों की भीड़ कोर्ट परिसर में जमा रही. अदालत में अजय कुमार लल्लू के साथ प्रमोद तिवारी,अनुग्रह नारायण सिंह, नफीस अनवर, मुकुंद तिवारी, रघुनाथ द्विवेदी, संजय कृष्ण श्रीवास्तव, हसीब अहमद, दीप चंद्र, गौरव पांडेय, उदय यादव, तलत अजीम, शादाब अहमद, आर के कनौजिया आदि मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें:-लखनऊ: निजी पैथोलॉजी ने दी थी डेंगू की गलत रिपोर्ट, लाइसेंस हुआ निरस्त

कांग्रेस पार्टी न्याय के लिए हमेशा से लड़ती आई है, जहां तक होमगार्ड के मामले में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तथ्य देखकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर न्याय के लिए पार्टी लड़ाई लड़ने का काम करेगी.
अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

प्रयागराज: जिला न्यायालय एमपी, एमएलए कोर्ट में बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पेश हुए. 11 साल पहले हुए मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उन्हें चार घंटे न्यायिक हिरासत में लेकर जमानत पर रिहा किया. मामले की सुनवाई विशेष जज बल मुकुंद ने की.

जानकारी देते अधिवक्ता.
क्या था पूरा मामला
जिला न्यायालय अधिवक्ता एसएन नाशीम ने बताया कि 11 वर्ष पूर्व तमकुही रेलवे स्टेशन वाराणसी में रेलवे ट्रैक पर जाम लगाने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट में समर्पण किया. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज बाल मुकुंद ने जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया.अधिवक्ता एसएन नाशीम ने बताया कि 19 अप्रैल 2008 को तात्कालिक एकता परिषद के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रेलवे ट्रैक पर पानी बिजली की समस्या को लेकर जाम लगाया था, जिससे आधे घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रही थी.

मामले में कार्रवाई करते हुए आरपीएफ थाने पर धारा 174 रेलवे एक्ट में एफआईआर लिखी गई. अजय कुमार लल्लू ने वाराणसी कोर्ट से जमानत कराई थी, लेकिन 17 सितम्बर 2013 को आरोप तय होने के बाद से अजय कुमार कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे. उनके विरुद्ध पहले गिरफ्तारी वारंट फिर 82/83 कुर्की का आदेश हुआ था.

चार घंटे रहे न्यायिक हिरासत में

अधिवक्ता नाशीम ने बताया कि अजय कुमार के अदालत में समर्पण करने और वारंट रिकॉल की प्रार्थना पत्र देने पर कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में ले लिया. उसके बाद उनके अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र ने जिला जज के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, जिसकी सुनवाई कर विशेष जज बल मुकुंद ने जमानत स्वीकार कर ली और जमानत पर रिहा का आदेश दिया.

कार्यकताओं की रही भीड़

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार के न्यायिक अभिरक्षा में होने के बाद से ही कांग्रेसियों की भीड़ कोर्ट परिसर में जमा रही. अदालत में अजय कुमार लल्लू के साथ प्रमोद तिवारी,अनुग्रह नारायण सिंह, नफीस अनवर, मुकुंद तिवारी, रघुनाथ द्विवेदी, संजय कृष्ण श्रीवास्तव, हसीब अहमद, दीप चंद्र, गौरव पांडेय, उदय यादव, तलत अजीम, शादाब अहमद, आर के कनौजिया आदि मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें:-लखनऊ: निजी पैथोलॉजी ने दी थी डेंगू की गलत रिपोर्ट, लाइसेंस हुआ निरस्त

कांग्रेस पार्टी न्याय के लिए हमेशा से लड़ती आई है, जहां तक होमगार्ड के मामले में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तथ्य देखकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर न्याय के लिए पार्टी लड़ाई लड़ने का काम करेगी.
अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

Intro:प्रयागराज: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एमपी एमएलए कोर्ट में किया समर्पण, 4 घंटे न्यायिक हिरासत के बाद मिली ज़मानत

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प्रयागराज: जिला न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पेश हुए. 11 साल पहले हुए मुकदमे की सुनवाई करते हुए चार धंटे न्यायिक हिरासत में लेकर जमानत पर रिहा किया. मामले की सुनवाई विशेष जज बल मुकुंद
ने की.


Body:यह था पूरा मामला

जिला न्यायालय अधिवक्ता एसएन नाशीम ने बताया कि
11 वर्ष पूर्व तमकुही रेलवे स्टेशन वाराणसी में रेलवे ट्रैक पर जाम लगाने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आज एमपी एमएलए कोर्ट में समर्पण किया. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज बाल मुकुंद ने जमानत पर उन्हें रिहा
कर दिया.

अधिवक्ता एसएन नाशीम ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 अप्रैल 2008 को तात्कालिक एकता परिषद के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रेलवे ट्रैक पर पानी बिजली की समस्या को लेकर जाम लगाया था, जिससे आधे घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रही थी. मामले में कार्यवाही करते हुए आरपीएफ थाने पर धारा 174 रेलवे एक्ट में एफआईआर लिखी गई. अजय कुमार लल्लू ने वाराणसी कोर्ट से जमानत कराई थी. लेकिन 17 सितम्बर 2013 को आरोप तय होने के बाद से अजय कुमार कोर्ट में हाज़िर नहीं हो रहे थे उनके विरुद्ध पहले गिरफ्तारी वारंट फिर 82/83 कुर्की का आदेश हुया था.


Conclusion: चार घंटे रहे न्यायिक हिरासत में

अधिवक्ता नाशीम ने बताया कि अजय कुमार के अदालत में समर्पण करने और वारंट रिकॉल की प्रार्थना पत्र देने पर कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में ले लिया. उसके बाद उनके अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र ने ज़िला जज के समक्ष ज़मानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की. जिसकी सुनवाई कर विशेष जज बल मुकुंद ने जमानत स्वीकार कर ली और जमानत पर रिहा का आदेश दिया.

कोर्ट ने निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी न्याय के लिए हमेशा से लड़ती आई है. जहां तक होमगार्ड के मामले में निश्चित रूप कांग्रेस पार्टी तथ्य देखकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर न्याय के लिए पार्टी लड़ाई लड़ने का काम करेगी.


कार्यकताओं की रही भीड़

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार के न्यायिक अभिरक्षा में होने के बाद से ही कांग्रेसियों का भीड़ कोर्ट परिसर में जमा रही. अदालत में अजय कुमार लल्लू के साथ प्रमोद तिवारी,अनुग्रह नारायण सिंह,नफीस अनवर,मुकुंद तिवारी,रघुनाथ द्विवेदी,संजय कृष्ण श्रीवास्तव,हसीब अहमद,दीप चंद्र,गौरव पांडेय,उदय यादव,तलत अज़ीम,शादाब अहमद,आर के कनॉजिया आदि मौजूद रहे.

बाईट- एसएन नाशीम अधिवक्ता जिला न्यायालय
बाईट-2- अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

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