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स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपी की जमानत मंजूर - रेप पीड़िता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने दिया है.

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Published : Dec 10, 2019, 5:56 PM IST

प्रयागराजः रेप पीड़िता और सचिन की जमानत मंजूर होने के बाद अब इस केस से जुड़े विक्रम उर्फ दुर्गेश की भी जमानत मंजूर कर ली गई. याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि यह अभियुक्त सचिन का चचेरा भाई है और इसको फर्जी तरीके से फंसाया गया है, जिस पर कोर्ट ने विक्रम की भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली.

शाहजहांपुर के याची पर आरोप है कि वह रेप पीड़िता छात्रा के साथ मिलकर स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल किया और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी. इस मामले में आरोपी 20 सितंबर 2019 से जेल में बंद है.

पढे़ंः-कश्मीर की स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल, नहीं चली एक भी गोली : शाह

इस मामले में याची के अधिवक्ता का कहना था कि यह अभियुक्त सचिन का चचेरा भाई है. इस अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं है, फिर भी उसे फंसाया गया है. इससे पहले रेप पीड़िता और सचिन की जमानत मंजूर हो चुकी है, जिसके आधार पर याची की भी जमानत मंजूर कर ली गई है. जमानत अर्जी पर अधिवक्ता बीएन मिश्रा, आरबी मिश्रा और सचिन मिश्रा ने बहस की.

प्रयागराजः रेप पीड़िता और सचिन की जमानत मंजूर होने के बाद अब इस केस से जुड़े विक्रम उर्फ दुर्गेश की भी जमानत मंजूर कर ली गई. याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि यह अभियुक्त सचिन का चचेरा भाई है और इसको फर्जी तरीके से फंसाया गया है, जिस पर कोर्ट ने विक्रम की भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली.

शाहजहांपुर के याची पर आरोप है कि वह रेप पीड़िता छात्रा के साथ मिलकर स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल किया और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी. इस मामले में आरोपी 20 सितंबर 2019 से जेल में बंद है.

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इस मामले में याची के अधिवक्ता का कहना था कि यह अभियुक्त सचिन का चचेरा भाई है. इस अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं है, फिर भी उसे फंसाया गया है. इससे पहले रेप पीड़िता और सचिन की जमानत मंजूर हो चुकी है, जिसके आधार पर याची की भी जमानत मंजूर कर ली गई है. जमानत अर्जी पर अधिवक्ता बीएन मिश्रा, आरबी मिश्रा और सचिन मिश्रा ने बहस की.

स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल के आरोपी की जमानत मंजूर 


 प्रयागराज 10 दिसंबर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने दिया है ।
जमानत अर्जी पर अधिवक्ता बीएन मिश्रा, आरबी मिश्रा व सचिन मिश्रा ने बहस की ।
शाहजहाँपुर के याची पर आरोप है कि उन्होंने रेप पीड़िता एल एल एम  छात्रा के साथ मिलकर स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने  और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मागने का आरोप है।इस मामले में आरोपी 20 सितंबर 19 से जेल में बंद है ।याची अधिवक्ता कहना था कि सह अभियुक्त सचिन का चचेरा भाई है। इस अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं है।  फिर भी उसे फंसाया गया है ।इससे पहले रेप पीड़िता  और सचिन की जमानत मंजूर हो चुकी है।  जिसके आधार पर याची की भी जमानत मंजूर कर ली गई है।
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