प्रयागराज: यूपी लौटे दिल्ली निजामुद्दीन मरकज से 9 विदेशी (थाईलैण्ड) जमातियों, जिन्हें करेली के हेरा मस्जिद में 24 मार्च को क्वारंटाइन किया गया था और 21 अप्रैल को कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में जेल भेजा गया था. उनकी जमानत दाखिल होने पर मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया है. उनके विरुद्ध कोरोना संक्रमण फैलाने व वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप था.
21 अप्रैल को जेल भेजे गए 16 विदेशियों सहित 30 जमातियों में सभी 14 भारतीयों की जमानत पूर्व में ही हो चुकी थी. इनके विरुद्ध 269, 270 आईपीसी के साथ, 3 महामारी अधिनियम 1897, तथा 14बी व 14सी विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 लगाया गया था. वहीं 9 विदेशी थाईलैंड के जमातियों को, 29 सितम्बर की रात को रिहा कर दिया गया.
विवेचना के बाद सभी भारतीयों से 14बी तथा विदेशियों से 14सी हटा दिया गया था. न्यायालय बन्द रहने के कारण 9 थाईलैंड के जमातियों मुहम्मद मदाली, हसन पाचो, सिद्धिपॉन, सुरस्क लेमुस्क, अरसेनन थोमया, अब्दुल बसिर, अब्दुलन मेमिंग, ओपदुन्न वहाब तथा रोमली कोले को रिहा किया गया. जेल मैन्युअल के अनुसार इन सभी विदेशियों को भी इंडोनेशियाई जमातियों की तरह जेल प्रशासन द्वारा उनके अधिवक्ता एस ए नसीम (गुड्डू) के सुपुर्दग कर दिया गया.
अधिवक्ता एस ए नसीम ने बताया कि जिला अदालत के लगातार बन्द रहते 24 अगस्त को इनकी जमानतें सीधे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई थीं. साथ ही कचहरी भी न के बराबर हफ्ते में दो ही दिन खुलने के कारण इनकी जमानत दाखिल करने पर इन्हें जेल से रिहा किया गया. इनको यहां रखने के लिए थाईलैंड दूतावास से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस व एलआईयू को दे दी गई है. उन्होंने बताया कि आरोपी पत्र के अनुसार कोरोना फैलाने के नाम पर जेल भेजे गए सभी जमाती के हर बार के टेस्ट में निगेटिव आए थे.