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High court news: उच्च न्यायालय निजी सेवा संवर्ग के 16 अधिकारी प्रोन्नत - हाईकोर्ट की खबरें

हाईकोर्ट प्रशासन ने उच्च न्यायालय निजी सेवा संवर्ग के 16 अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया है.

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Published : May 22, 2023, 9:37 PM IST

प्रयागराज: हाईकोर्ट प्रशासन ने उच्च न्यायालय निजी सेवा संवर्ग के 16 अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया है. महानिबंधक राजीव भारती की अधिसूचना के अनुसार प्रोन्नत अधिकारियों में अपर निजी सचिव निशा कुमारी, किशन सिन्हा, शरद कुमार श्रीवास्तव, शिव कुमार शर्मा, जुनैद अहमद, अभिलाष सिंह, रमीज अहमद, आरती शर्मा, हसीनुद्दीन (लखनऊ), विक्रम सिंह, सत्येन्द्र सिंह पछेरे (लखनऊ), स्वाती पाठक, विवेक कुमार, निशांत मोहन (लखनऊ), राधिका विश्वकर्मा एवं संजीत कुमार यादव को निजी सचिव श्रेणी एक बनाया गया है.

उच्च न्यायालय कर्म अधिकारी संघ के महासचिव बृजेश कुमार शुक्ल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक निरंजन, संयुक्त सचिव विजयानंद द्विवेदी, सहायक सचिव गवेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष बृजेश यादव, खेल सचिव पंकज कुशवाहा, कार्यकारिणी सदस्य भूपेश गौतम, आकांक्षा पांडेय, वक़ार आलम, सिद्धांत साहू, आकांक्षा श्रीवास्तव, राजकुमार मिश्र, मोहम्मद आज़म, सचिंद्र नाथ, आदिल शमीम, मिठाई लाल सोनकर, अशोक भास्कर और अखिलेश कुमार ने पदोन्नत अधिकारियों को बधाई दी है.

धोखाधड़ी के आरोपी लिपिक की अग्रिम जमानत नामंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी धन में घपला करने के आरोपी सर्व शिक्षा अभियान महाराजगंज के लिपिक यशवंत सिंह को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है. अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई की. मामले के अनुसार याची सर्व शिक्षा अभियान व बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय महाराजगंज में लिपिक है. उसके ऊपर धोखाधड़ी कर बैंक में लाखों रुपए के फर्जी चेक प्रस्तुत करने का आरोप है. इस मामले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी. याची की ओर से कहा गया कि उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है उसे झूठा फंसाया गया है. इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.

ये भी पढ़ेंः High court news: चोरी या गुम हुआ चेक धारा 138 एनआई एक्ट के दायरे में नहीं आता

प्रयागराज: हाईकोर्ट प्रशासन ने उच्च न्यायालय निजी सेवा संवर्ग के 16 अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया है. महानिबंधक राजीव भारती की अधिसूचना के अनुसार प्रोन्नत अधिकारियों में अपर निजी सचिव निशा कुमारी, किशन सिन्हा, शरद कुमार श्रीवास्तव, शिव कुमार शर्मा, जुनैद अहमद, अभिलाष सिंह, रमीज अहमद, आरती शर्मा, हसीनुद्दीन (लखनऊ), विक्रम सिंह, सत्येन्द्र सिंह पछेरे (लखनऊ), स्वाती पाठक, विवेक कुमार, निशांत मोहन (लखनऊ), राधिका विश्वकर्मा एवं संजीत कुमार यादव को निजी सचिव श्रेणी एक बनाया गया है.

उच्च न्यायालय कर्म अधिकारी संघ के महासचिव बृजेश कुमार शुक्ल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक निरंजन, संयुक्त सचिव विजयानंद द्विवेदी, सहायक सचिव गवेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष बृजेश यादव, खेल सचिव पंकज कुशवाहा, कार्यकारिणी सदस्य भूपेश गौतम, आकांक्षा पांडेय, वक़ार आलम, सिद्धांत साहू, आकांक्षा श्रीवास्तव, राजकुमार मिश्र, मोहम्मद आज़म, सचिंद्र नाथ, आदिल शमीम, मिठाई लाल सोनकर, अशोक भास्कर और अखिलेश कुमार ने पदोन्नत अधिकारियों को बधाई दी है.

धोखाधड़ी के आरोपी लिपिक की अग्रिम जमानत नामंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी धन में घपला करने के आरोपी सर्व शिक्षा अभियान महाराजगंज के लिपिक यशवंत सिंह को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है. अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई की. मामले के अनुसार याची सर्व शिक्षा अभियान व बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय महाराजगंज में लिपिक है. उसके ऊपर धोखाधड़ी कर बैंक में लाखों रुपए के फर्जी चेक प्रस्तुत करने का आरोप है. इस मामले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी. याची की ओर से कहा गया कि उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है उसे झूठा फंसाया गया है. इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.

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