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Rape in Pratapgarh: 9 माह बाद पीड़िता को मिला न्याय, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा - न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव

प्रतापगढ़ में नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

प्रतापगढ़ में नाबालिग से रेप में फैसला
प्रतापगढ़ में नाबालिग से रेप में फैसला
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Published : Jan 23, 2023, 10:10 PM IST

Updated : Jan 23, 2023, 10:51 PM IST

फैसले की जानकारी देते देवेश त्रिपाठी लोक अभियोजक पाक्सो कोर्ट

प्रतापगढ़ः जिले में एक नाबालिग को बहला फुसला कर नागपुर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने 9 माह बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास के साथ ही 20 हजार का अर्थदण्ड की सजा सुनाई. पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने लोक अभियोजक देवेश त्रिपाठी की पैरवी पर सुनाई सजा.

वादी मुकदमा के अनुसार उसकी नाबालिग बेटी को ग्राम चारो पुर थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर के संदीप विश्वकर्मा उर्फ राघव 18 सितंबर 2021 को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था. पीड़िता ने न्यायालय में बताया कि 18 सितंबर 2021 को सुबह 10 बजे अमरगढ़ बाजार गई थी, जहां संदीप विश्वकर्मा मिला और कहा कि चलो मैं तुम्हें घुमा लाता हूं, उसने मना किया तो उसे धमकी दी कि मैं मर जाऊंगा और उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद वो बस से नागपुर ले गया. उसने उसे नागपुर में 3 दिनों तक रखा. इस दौरान उसने उसके साथ बलात्कार किया. जब वह चिल्लाती थी तो वह उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता था.

न्यायालय ने उपरोक्त मुकदमे का निस्तारण 9 माह में किया. सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश त्रिपाठी ने की. अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी संदीप विश्वकर्मा निवासी चारोपुर थाना महाराजगंज जिला जौनपुर को दोषी पाते हुए बीस वर्ष कारावास व बीस हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक एवं चिकित्सा आधार की पूर्ति एवं पुनर्वास हेतु प्रदान की जाएगी.

ये भी पढ़ेंः Murder in Mahoba: तालाब के किनारे मिला युवक का शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका

फैसले की जानकारी देते देवेश त्रिपाठी लोक अभियोजक पाक्सो कोर्ट

प्रतापगढ़ः जिले में एक नाबालिग को बहला फुसला कर नागपुर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने 9 माह बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास के साथ ही 20 हजार का अर्थदण्ड की सजा सुनाई. पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने लोक अभियोजक देवेश त्रिपाठी की पैरवी पर सुनाई सजा.

वादी मुकदमा के अनुसार उसकी नाबालिग बेटी को ग्राम चारो पुर थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर के संदीप विश्वकर्मा उर्फ राघव 18 सितंबर 2021 को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था. पीड़िता ने न्यायालय में बताया कि 18 सितंबर 2021 को सुबह 10 बजे अमरगढ़ बाजार गई थी, जहां संदीप विश्वकर्मा मिला और कहा कि चलो मैं तुम्हें घुमा लाता हूं, उसने मना किया तो उसे धमकी दी कि मैं मर जाऊंगा और उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद वो बस से नागपुर ले गया. उसने उसे नागपुर में 3 दिनों तक रखा. इस दौरान उसने उसके साथ बलात्कार किया. जब वह चिल्लाती थी तो वह उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता था.

न्यायालय ने उपरोक्त मुकदमे का निस्तारण 9 माह में किया. सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश त्रिपाठी ने की. अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी संदीप विश्वकर्मा निवासी चारोपुर थाना महाराजगंज जिला जौनपुर को दोषी पाते हुए बीस वर्ष कारावास व बीस हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक एवं चिकित्सा आधार की पूर्ति एवं पुनर्वास हेतु प्रदान की जाएगी.

ये भी पढ़ेंः Murder in Mahoba: तालाब के किनारे मिला युवक का शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका

Last Updated : Jan 23, 2023, 10:51 PM IST
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