ETV Bharat / state

रेप के आरोपी को आजीवन कारावास - प्रतापगढ़ में रेप के आरोपी को आजीवन कारावास

प्रतापगढ़ में पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी राजेश वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

etv bharat
आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
author img

By

Published : Sep 23, 2022, 8:23 PM IST

प्रतापगढ़: जनपद में पॉक्सो कोर्ट (Pratapgarh POCSO Court) ने रेप के आरोपी राजेश वर्मा को आजीवन कारावास (टिल डेथ ) की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. ये फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज श्रीवास्तव ने सुनाया है.

जानकारी के मुताबिक, दोषी राजेश ने बिस्किट का लालच देकर 8 वर्षीय मासूम को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इसी के चलते 14 अक्टूबर 2018 को कधई थाने में आरोपी के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में आरोपी ने जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी थी.

जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता प्रदीप मिश्र

यह भी पढ़ें-मथुरा में दो बेटियों ने पिता के शव को मुखाग्नि देकर किया अंतिम संस्कार

बता दें कि 30 नवम्बर 2018 से मामले में न्यायलय में ट्रायल शुरू हुआ था. साथ ही मामले में आठ व्यक्तियों की गवाही हुई. इसके बाद 22 सितंबर 2022 को न्यायलय में आरोपी राजेश वर्मा दोषी करार हुआ, 23 सितंबर को कोर्ट ने दोषी को अंतिम सांस तक जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, आरोपी को सजा होते ही पीड़ित परिवार के परिजनों के आखों में आंसू आ गए.

प्रतापगढ़: जनपद में पॉक्सो कोर्ट (Pratapgarh POCSO Court) ने रेप के आरोपी राजेश वर्मा को आजीवन कारावास (टिल डेथ ) की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. ये फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज श्रीवास्तव ने सुनाया है.

जानकारी के मुताबिक, दोषी राजेश ने बिस्किट का लालच देकर 8 वर्षीय मासूम को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इसी के चलते 14 अक्टूबर 2018 को कधई थाने में आरोपी के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में आरोपी ने जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी थी.

जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता प्रदीप मिश्र

यह भी पढ़ें-मथुरा में दो बेटियों ने पिता के शव को मुखाग्नि देकर किया अंतिम संस्कार

बता दें कि 30 नवम्बर 2018 से मामले में न्यायलय में ट्रायल शुरू हुआ था. साथ ही मामले में आठ व्यक्तियों की गवाही हुई. इसके बाद 22 सितंबर 2022 को न्यायलय में आरोपी राजेश वर्मा दोषी करार हुआ, 23 सितंबर को कोर्ट ने दोषी को अंतिम सांस तक जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, आरोपी को सजा होते ही पीड़ित परिवार के परिजनों के आखों में आंसू आ गए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.