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ऋण से छुटकारा: एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं किसान - one time settlement for farmers

किसानों के ऋण का भुगतान करने के लिए सरकार ने किसानों को एक सुनहरा मौका दिया है. योगी सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाकर अब किसान अपने कर्ज से ब्याज माफी के साथ छुटकारा पा सकते हैं.

one time settlement scheme
एकमुश्त समाधान योजना
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Published : Mar 17, 2021, 9:25 PM IST

पीलीभीत: किसानों के ऋण का भुगतान करने के लिए सरकार ने किसानों को एक सुनहरा मौका दिया है. सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाकर अब किसान अपने कर्ज से ब्याज माफी के साथ छुटकारा पा सकते हैं.

पीलीभीत में 17 हजार किसानों पर 65 करोड़ का ऋण सालों से बकाया चल रहा है. ऐसे में फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए बकाया चुकता करने का सरकार ने सुनहरा मौका दिया है. सरकार ने किसानों के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है, जो कि 30 जून तक चलेगी. इसके तहत 1997 से पूर्व के फसली ऋणों में वास्तविक मूलधन में से अवशेष मूलधन को जमा कराकर किसानों को लाभान्वित किया जाएगा. इसके साथ ही 1997 से 2012 के बीच वितरित फसली ऋण में मूलधन और उसके बराबर ब्याज की वसूली की जाएगी.

2012 से 2017 के बीच वितरित फसली ऋण में 3 साल से अधिक के बकायेदारों के ऊपर आयत ब्याज में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी. संग्रह शुल्क दंड शुल्क और प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा. इस योजना से लाभान्वित होने के लिए किसान नजदीकी सहकारी बैंक की शाखा या फिर से समितियों पर जाकर जानकारी जुटा सकते हैं और सरकार की योजना का लाभ उठा सकते हैं.

पीलीभीत: किसानों के ऋण का भुगतान करने के लिए सरकार ने किसानों को एक सुनहरा मौका दिया है. सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाकर अब किसान अपने कर्ज से ब्याज माफी के साथ छुटकारा पा सकते हैं.

पीलीभीत में 17 हजार किसानों पर 65 करोड़ का ऋण सालों से बकाया चल रहा है. ऐसे में फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए बकाया चुकता करने का सरकार ने सुनहरा मौका दिया है. सरकार ने किसानों के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है, जो कि 30 जून तक चलेगी. इसके तहत 1997 से पूर्व के फसली ऋणों में वास्तविक मूलधन में से अवशेष मूलधन को जमा कराकर किसानों को लाभान्वित किया जाएगा. इसके साथ ही 1997 से 2012 के बीच वितरित फसली ऋण में मूलधन और उसके बराबर ब्याज की वसूली की जाएगी.

2012 से 2017 के बीच वितरित फसली ऋण में 3 साल से अधिक के बकायेदारों के ऊपर आयत ब्याज में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी. संग्रह शुल्क दंड शुल्क और प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा. इस योजना से लाभान्वित होने के लिए किसान नजदीकी सहकारी बैंक की शाखा या फिर से समितियों पर जाकर जानकारी जुटा सकते हैं और सरकार की योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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