मुजफ्फरनगर : विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नौ साल की बच्ची से गैंगरेप करने वाले स्कूल के अध्यापक और प्रबंधक को 20-20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बच्ची के परिजनों ने पिछले साल मामले में दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया था.
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन वर्मा ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक विद्यालय में पढ़ने वाली नौ वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप किया गया था. इस मामले में 2 मार्च 2022 को पीड़िता के परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि कक्षा तीन में पढ़ने वाली बच्ची के साथ विद्यालय के प्रबंधक और शिक्षक ने छेड़छाड़ करते हुए गैंगरेप किया था. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद राजकुमार शर्मा पुत्र राजाराम और उदयपाल धीमान पुत्र साधूराम को गिरफ्तार कर लिया गया था. बाद में मामले में उन्हें जेल भेज दिया गया था.
मंगलवार को इस मामले के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की. यह घटना साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुबूत और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए बीस-बीस साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा पचास-पचास हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
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