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बर्ड फ्लू पर प्रशासन अलर्ट, 21 दिन तक अंडा बाजार बंद - मुजफ्फरनगर ताजा समाचार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फनगर जिले में बर्ड फ्लू को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से दुकानों को बंद करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. हालांकि प्रशासन के आदेशों की अनदेखी करते हुए क्षेत्र में लगातार दुकानों को खोला जा रहा है.

अंडा बाजार बंद
अंडा बाजार बंद
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Published : Jan 20, 2021, 12:16 PM IST

मुजफ्फरनगर: जिले के मीरापुर क्षेत्र के कुतुबपुर गांव में चार दिन पहले लगभग एक दर्जन कौए मृत पाये गये थे. बरेली में हुई जांच के अनुसार इन कौओं की मृत्यू बर्ड फ्लू से होनी गई है. इसके बाद प्रशासन की ओर से तीन हफ्तों के लिये मांस, अण्डों की दुकानें, मुर्गी फार्म और नानवेज होटलों को बन्द करने का एलान किया गया था. लेकिन क्षेत्र में प्रशासन के एलान को अनसुना कर मीट विक्रेताओं ने पहले की तरह ही दुकानें खोले रखीं. वहीं कुतुबपुर गांव के उस क्षेत्र का भी जिला प्रसाशन की ओर से सेनिटाईजेशन कराया जा रहा है जहां मृत पक्षी पाए गए थे.

मीरापुर क्षेत्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. प्रशासन की ओर से कुतुबपुर क्षेत्र के मुर्गी फार्मों को बन्द करा दिया गया है. साथ ही अनाउंसमेंट कर मीट की दुकानों और नानवेज होटलों को तीन हफ्तों के लिये बन्द करा दिया गया है. रविवार को चिकित्सकों का दल कुतुबपुर पहुंचा. यहां संक्रमित स्थानों को सैनेटाइज कर प्रवेश के लिये बन्द करा दिया गया. वहीं प्रशासन की सख्ती के बाद भी चिकन विक्रेताओं की दुकानें खुली रहीं. रेस्तरां में भी नानवेज खाने के शौकीन लगातार पहुंच रहे हैं.

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि अलर्ट जोन ग्राम कुतुबपुर के 10 किमी. की परिधि में कुक्कुट, अण्डा, मृत पक्षी, कुक्कुट खाद, बिछावन, कुक्कुट फार्म मशीनरी, कुक्कुट उपकरण इत्यादि का आवागमन (लाना, ले जाना) पूर्णत: प्रतिबन्धित किया जाता है. इन्फैक्टेड प्रिमीसेज में व्यक्तियों एवं वाहनों का आवागमन बन्द रहेगा. संदेहजनक कुक्कुट फार्म/चिन्हित इन्फैक्टिड स्थान पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य कुक्कुट फार्म पर बिना विसंक्रमित हुए प्रवेश नहीं करेगा.

जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चिन्हित स्थल के प्रवेश प्रक्षेत्र में विसंक्रमण प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये. सर्विलांन्स कार्य और सफाई कार्य में लगे स्टाफ के वाहन इन्फैक्टिड प्रिमीसेज से 500 मीटर की दूरी पर खड़े किये जायेंगे. एपीसेन्टर से 10 किमी परिधि में पोल्ट्री एवं अण्डा मार्केट 21 दिन तक बन्द रहेंगी. पोल्ट्री का नया स्टॉक 3 माह तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा. इन्फैक्टेड जोन में कुक्कुट फार्मों की क्लीनिंग तथा डिसइन्फैक्शन का कार्य स्थानीय निकाय/पंचायत तथा वन विभाग द्धारा अविलम्ब कराया जायेगा.

मुजफ्फरनगर: जिले के मीरापुर क्षेत्र के कुतुबपुर गांव में चार दिन पहले लगभग एक दर्जन कौए मृत पाये गये थे. बरेली में हुई जांच के अनुसार इन कौओं की मृत्यू बर्ड फ्लू से होनी गई है. इसके बाद प्रशासन की ओर से तीन हफ्तों के लिये मांस, अण्डों की दुकानें, मुर्गी फार्म और नानवेज होटलों को बन्द करने का एलान किया गया था. लेकिन क्षेत्र में प्रशासन के एलान को अनसुना कर मीट विक्रेताओं ने पहले की तरह ही दुकानें खोले रखीं. वहीं कुतुबपुर गांव के उस क्षेत्र का भी जिला प्रसाशन की ओर से सेनिटाईजेशन कराया जा रहा है जहां मृत पक्षी पाए गए थे.

मीरापुर क्षेत्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. प्रशासन की ओर से कुतुबपुर क्षेत्र के मुर्गी फार्मों को बन्द करा दिया गया है. साथ ही अनाउंसमेंट कर मीट की दुकानों और नानवेज होटलों को तीन हफ्तों के लिये बन्द करा दिया गया है. रविवार को चिकित्सकों का दल कुतुबपुर पहुंचा. यहां संक्रमित स्थानों को सैनेटाइज कर प्रवेश के लिये बन्द करा दिया गया. वहीं प्रशासन की सख्ती के बाद भी चिकन विक्रेताओं की दुकानें खुली रहीं. रेस्तरां में भी नानवेज खाने के शौकीन लगातार पहुंच रहे हैं.

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि अलर्ट जोन ग्राम कुतुबपुर के 10 किमी. की परिधि में कुक्कुट, अण्डा, मृत पक्षी, कुक्कुट खाद, बिछावन, कुक्कुट फार्म मशीनरी, कुक्कुट उपकरण इत्यादि का आवागमन (लाना, ले जाना) पूर्णत: प्रतिबन्धित किया जाता है. इन्फैक्टेड प्रिमीसेज में व्यक्तियों एवं वाहनों का आवागमन बन्द रहेगा. संदेहजनक कुक्कुट फार्म/चिन्हित इन्फैक्टिड स्थान पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य कुक्कुट फार्म पर बिना विसंक्रमित हुए प्रवेश नहीं करेगा.

जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चिन्हित स्थल के प्रवेश प्रक्षेत्र में विसंक्रमण प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये. सर्विलांन्स कार्य और सफाई कार्य में लगे स्टाफ के वाहन इन्फैक्टिड प्रिमीसेज से 500 मीटर की दूरी पर खड़े किये जायेंगे. एपीसेन्टर से 10 किमी परिधि में पोल्ट्री एवं अण्डा मार्केट 21 दिन तक बन्द रहेंगी. पोल्ट्री का नया स्टॉक 3 माह तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा. इन्फैक्टेड जोन में कुक्कुट फार्मों की क्लीनिंग तथा डिसइन्फैक्शन का कार्य स्थानीय निकाय/पंचायत तथा वन विभाग द्धारा अविलम्ब कराया जायेगा.

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