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दरिंदगी के बाद बच्ची की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर की पोक्सो एक्ट कोर्ट ने दरिंदगी के बाद आठ वर्षीय बच्ची की हत्या करने के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

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बच्ची की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 29, 2023, 10:31 PM IST

मुजफ्फरनगर: जिले की पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो ने दरिंदगी के बाद आठ वर्षीय बच्ची की हत्या करने के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बता दें कि मुजफ्फरनगर के थाना फुगाना में किरतपाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था. उसके भतीजे संदीप के घर पर उसकी आठ वर्षीय साली रहती थी.संदीप ने अपनी साली को एक काम बताया था. लेकिन, उसके मना करने पर संदीप ने नाराज होकर 9 मई 2020 को उसे धक्का दे दिया था. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

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इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच में यह सामने में आया था कि आरोपी संदीप उसकी आठ वर्षीय साली से दरिंदगी करता था. संदीप की पत्नी ने पुलिस को बयान दिया था कि संदीप नौ मई को घर पर शराब पीकर आया था. यह भी बताया कि रात के समय संदीप ने उसके हाथ पैर बांध दिए थे और मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया था. इसके बाद उसने उसकी आठ वर्षीय बहन के साथ दरिंदगी की थी.

इस घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट द्वितीय अंजनी कुमार ने की. संदीप पुत्र कैलाश को बालिका से दरिंदगी कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने संदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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मुजफ्फरनगर: जिले की पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो ने दरिंदगी के बाद आठ वर्षीय बच्ची की हत्या करने के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बता दें कि मुजफ्फरनगर के थाना फुगाना में किरतपाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था. उसके भतीजे संदीप के घर पर उसकी आठ वर्षीय साली रहती थी.संदीप ने अपनी साली को एक काम बताया था. लेकिन, उसके मना करने पर संदीप ने नाराज होकर 9 मई 2020 को उसे धक्का दे दिया था. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

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इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच में यह सामने में आया था कि आरोपी संदीप उसकी आठ वर्षीय साली से दरिंदगी करता था. संदीप की पत्नी ने पुलिस को बयान दिया था कि संदीप नौ मई को घर पर शराब पीकर आया था. यह भी बताया कि रात के समय संदीप ने उसके हाथ पैर बांध दिए थे और मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया था. इसके बाद उसने उसकी आठ वर्षीय बहन के साथ दरिंदगी की थी.

इस घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट द्वितीय अंजनी कुमार ने की. संदीप पुत्र कैलाश को बालिका से दरिंदगी कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने संदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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