मुजफ्फरनगर में आज से नाइट कर्फ्यू का एलान - मुजफ्फरनगर डीएम
मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमण के नये मामलों की संख्या 600 के पार चले जाने पर जिला प्रशासन ने पाबंदी लगाने का निर्णय ले ही लिया है. जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं. शनिवार से यह पाबंदी लागू हो गई है.
मुजफ्फरनगर: जनपद में कोरोना संक्रमण के नये मामलों की संख्या 600 के पार चले जाने पर जिला प्रशासन ने पाबंदी लगाने का निर्णय ले ही लिया. जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं. शनिवार से यह पाबंदी लागू हो गई है. शनिवार की रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा. रविवार सुबह पांच बजे तक यह नाइट कर्फ्यू जारी रखा जायेगा. यह व्यवस्था 18 अप्रैल तक लागू की गई है. इसके बाद स्थिति की समीक्षा कर इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है.
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लगातार बढ़ रहे हैं मामले
पुलिस अफसरों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर में विगत कुछ दिनों से कोविड-19 के केसों में वृद्धि हुई है. कोविड संक्रमित व्यक्ति जनपद के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या से आ रहे हैं. इसके कारण कोविड के वर्तमान में एक्टिव केस 500 से अधिक हो चुके हैं. कन्टेनमेंट जोन भी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कोविड के संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए बनाये जा रहे हैं.
ये व्यवस्थाएं होंगी लागू
- समस्त आवश्यक सेवायें और चिकित्सकीय सेवायें उपरोक्त समय में प्रतिबंधित नहीं रहेंगी. इन सेवाओं में जुडे़ व्यक्तियों को अपना परिचय-पत्र आवागमन के समय अपने पास रखना होगा.
- रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैण्ड पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबन्ध नहीं होगा.
- समस्त प्रकार की माल वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा. राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गो पर जनपद से पास होने वाला परिवहन जारी रहेगा. पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे.
- सफाई एवं स्वच्छता (सेनेटाइजेशन), स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबन्ध, रेलवे, रोडवेज इत्यादि सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी डयूटी सम्बन्धित आवागमन हेतु इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे.
- सभी निर्माण कार्य बडे़ पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे.
- मण्डी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय पर जारी रहेगा.
- औद्योगिक कारखानें कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेंगे. इनके कर्मियों को नाईट डयूटी हेतु परिचय-पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जायेगी.
- जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगायेगा. 2 गज सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक जगह पालन करना होगा. साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा. इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाए.
- जनपद में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सड़क किनारे लगने वाले समस्त मार्किट तथा ठेले वालों पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा.
- स्वास्थ्य सेवाओं, विभिन्न क्षेत्रों में सेनेटाइजेशन हेतु नगर निकाय तथा जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी, निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों एवं कार्मिकों के आवागमन पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा.
- जनपद में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक धार्मिक/सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबन्धित रहेंगे तथा विशेष परिस्थितियों में अनुमति उपरान्त ही आयोजित किए जाएंगे.
- जनपद में स्थित समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि के संचालकों को भी निर्देशित किया जाता है. प्रतिबन्ध का समय रात्रि 9 बजे प्रारम्भ होने से पूर्व ही अपने प्रतिष्ठानों को बन्द किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करेंगे. किसी भी दशा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक उपरोक्त प्रतिष्ठान/दुकानें खुली नहीं रहेंगी.