मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक कोर्ट ने लूट के आरोपी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर कोर्ट ने पांच हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला थाना झींझाना जनपद शामली का है.
लकसर हरिद्वार निवासी अमित वर्ष 2016 में अपने साथियों के साथ गगोर से बल्ला माजरा जा रहा था और वहीं रास्ते में बदमाशों ने तमंचे के बल पर आतंकित कर अमित से रुपए मोबाइल फोन और दो लेपटॉप लूट लिए थे. लूटपाट करने के बाद बदमाश फरार हो गए थे. वारदास के कुछ दिन बाद ही पुलिस ने घटना का खुलासा कर जुल्फान पुत्र युसूफ निवासी तीतरवाड़ा शामली, भूरा उर्फ़ वाजिद पुत्र निजामु निवासी कस्बा कैराना शामली, अब्दुल करीम पुत्र नूरहसन कस्बा तीतरो जिला सहारनपुर और मेहताब पुत्र मंजूरा मोहल्ला आलकला कस्बा तीतरो कैराना शामली को गिरफ्तार कर माल बरामद किया था.
फिर थाने के प्रभारी निरीक्षक अवनीश गौतम ने इन अभियुक्तों का गैंगस्टर एक्ट में चालान किया था. साथ ही थानाध्यक्ष गढ़ी पुख्ता ओम प्रकाश ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. गुरुवार को इस मामले में सुनवाई की गई. मामले में सुनवाई के बाद गेंगेस्टर जज अशोक कुमार ने आरोपी महताब को पांच साल कैद की सजा सुनाई और साथ ही साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.