मुजफ्फरनगर: जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. दूसरे मामले में दुष्कर्म के दोषी को 12 साल कारावास की सजा सुनाई गई है. बता दें कि 9 जून 2021 को किशोरी तड़के पांच बजे अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी. इस दौरान आरोपी बाइक पर सवार होकर पहुंचा और किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण कर अपने साथ ले गया. इसके बाद आरोपी ने किशोर को जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़ित परिवार ने किशोरी के लापता होने की शिकायत पुलिस से की थी. पुलिस पीड़िता की तलाश कर रही थी.
14 जून को किशोरी किसी तरह अपने घर लौटी और परिजनों को सारी बात बताई. इसके बाद परिजनों ने आरोपी मेहराब उर्फ रोशी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था. आज शुक्रवार को अदालत ने दोषी को बीस साल कारावास और 34 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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वहीं, एक अन्य मामला जो के मुजफ्फरनगर में चरथावल थाना क्षेत्र के एक गांव का है. जहां अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 12 साल कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि 11 अक्तूबर 2020 को पीड़िता गांव के बाग में लकड़ी लेने के लिए गई थी. इस दौरान चौकीदार के पुत्र पप्पू कश्यप ने किशोरी को ईंख के खेत में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता ने घर पहुंचकर रेप की जानकारी अपने परिजनों को दी थी. परिजनों ने 12 अक्तूबर 2020 को आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था. जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था.
इस मामले में आज अदालत ने सुनवाई करते हुए दोषी को 12 साल कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड न देने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा. इसमें विशेष न्यालय अनुसूचित जाति के पीठासीन अधिकारी कमला पति प्रथम ने यह फैसला सुनाया है.
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