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राजीव त्यागी हत्याकांडः कुख्यात अनिल दुजाना की कोर्ट में नहीं होगी व्यक्तिगत पेशी, याचिका खारिज - मुजफ्फरनगर की खबरें

राजीव त्यागी हत्याकांड मामले में आरोपी कुख्यात अनिल दुजाना और जोगेंद्र जुगाला को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर कराने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया.

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Published : Apr 12, 2023, 10:16 PM IST

मुजफ्फरनगर: जिले की अदालत ने बुधवार को खाद व्यापारी राजीव त्यागी हत्याकांड के मामले में कुख्यात आरोपी अनिल दुजाना और जोगिंदर उर्फ जुगला की व्यक्तिगत पेशी अस्वीकार कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने उनका प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया. कोर्ट ने उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करने का आदेश जारी किया है.

बता दें कि छपार थाना क्षेत्र के गांव छपार निवासी खाद व्यापारी राजीव त्यागी की 2012 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. राजीव त्यागी हत्याकांड का चश्मदीद तथा उनके भाई संजीव त्यागी पुलिस सुरक्षा में रहता था. वहीं, 2015 में संजीव त्यागी की भी पुलिस सुरक्षा के दौरान ही गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में कुख्यात अनिल दुजाना और जोगेन्दर उर्फ जुगला आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

कुछ महीने पहले अनिल दुजाना की कोर्ट में पेशी की गई थी. इस दौरान कोर्ट में भारी पुलिस बल की मुस्तैदी भी थी. फिलहाल इस समय अनिल दुजाना अयोध्या और जोगेन्दर गौतमबुद्ध नगर की जेल में बंद है. इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे संख्या सात शक्ति सिंह की कोर्ट में चल रही है. बुधवार को दोनों आरोपियों की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर व्यक्तिगत पेशी की प्रार्थना की गई थी.

इस मामले में कोर्ट की ओर से एसपी सिटी से सुरक्षित पेशी को लेकर आवश्यक पुलिस बल के संबंध में आख्या मांगी गई थी. इसमें कोर्ट ने दोनों आरोपियों के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद उसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने 18 अप्रैल को दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी करने का आदेश जारी किया है.


यह भी पढ़ें- गन्ने के खेत में सिर कटा शव मिला, कुत्तों को नोचते देख ग्रामीणों ने पुलिस को किया सूचित

मुजफ्फरनगर: जिले की अदालत ने बुधवार को खाद व्यापारी राजीव त्यागी हत्याकांड के मामले में कुख्यात आरोपी अनिल दुजाना और जोगिंदर उर्फ जुगला की व्यक्तिगत पेशी अस्वीकार कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने उनका प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया. कोर्ट ने उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करने का आदेश जारी किया है.

बता दें कि छपार थाना क्षेत्र के गांव छपार निवासी खाद व्यापारी राजीव त्यागी की 2012 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. राजीव त्यागी हत्याकांड का चश्मदीद तथा उनके भाई संजीव त्यागी पुलिस सुरक्षा में रहता था. वहीं, 2015 में संजीव त्यागी की भी पुलिस सुरक्षा के दौरान ही गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में कुख्यात अनिल दुजाना और जोगेन्दर उर्फ जुगला आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

कुछ महीने पहले अनिल दुजाना की कोर्ट में पेशी की गई थी. इस दौरान कोर्ट में भारी पुलिस बल की मुस्तैदी भी थी. फिलहाल इस समय अनिल दुजाना अयोध्या और जोगेन्दर गौतमबुद्ध नगर की जेल में बंद है. इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे संख्या सात शक्ति सिंह की कोर्ट में चल रही है. बुधवार को दोनों आरोपियों की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर व्यक्तिगत पेशी की प्रार्थना की गई थी.

इस मामले में कोर्ट की ओर से एसपी सिटी से सुरक्षित पेशी को लेकर आवश्यक पुलिस बल के संबंध में आख्या मांगी गई थी. इसमें कोर्ट ने दोनों आरोपियों के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद उसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने 18 अप्रैल को दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी करने का आदेश जारी किया है.


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