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आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में मदरसे के मौलवी को आजीवन कारावास, दो महीने पहले हुई थी घटना - रेप दोषी आजीवन कारावास

मुजफ्फरनगर में मौलवी ने आठ साल की बच्ची से रेप किया था. मुकदमे की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी. मंगलवार को कोर्ट ने मामले में फैसला (Life imprisonment rape convict) सुनाया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 21, 2023, 7:00 PM IST

मुजफ्फरनगर : जनपद की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की ओर से मंगलवार को आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने मदरसा के मौलवी को दोषी करार दिया. उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा.

झाड़ू लगाने के बहाने बच्ती को बुलाया था : 23 सितंबर 2023 को जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया था. पीड़िता की मां ने इस मामले में इलाके के ही रहने वाले मदरसे के मौलवी इरफान पुत्र कालू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि मौलवी इरफान ने उनकी आठ साल की बच्ची को कमरे में झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया. इसके बाद उसके साथ रेप किया. इससे बच्ची की हालत बिगड़ गई. आनन फानन में परिजन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. यहां से हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया था.

कई दिनों तक बच्ची का चला इलाज : बच्ची सात दिन तक अस्पताल में भर्ती रही थी. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी. पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था. विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बाबूराम ने मौलवी इरफान को दोषी करार दिया. उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई.

यह भी पढ़ें : आठ साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के दोषी को फांसी की सजा, दो साल बाद आया फैसला

मुजफ्फरनगर : जनपद की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की ओर से मंगलवार को आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने मदरसा के मौलवी को दोषी करार दिया. उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा.

झाड़ू लगाने के बहाने बच्ती को बुलाया था : 23 सितंबर 2023 को जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया था. पीड़िता की मां ने इस मामले में इलाके के ही रहने वाले मदरसे के मौलवी इरफान पुत्र कालू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि मौलवी इरफान ने उनकी आठ साल की बच्ची को कमरे में झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया. इसके बाद उसके साथ रेप किया. इससे बच्ची की हालत बिगड़ गई. आनन फानन में परिजन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. यहां से हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया था.

कई दिनों तक बच्ची का चला इलाज : बच्ची सात दिन तक अस्पताल में भर्ती रही थी. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी. पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था. विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बाबूराम ने मौलवी इरफान को दोषी करार दिया. उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई.

यह भी पढ़ें : आठ साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के दोषी को फांसी की सजा, दो साल बाद आया फैसला

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