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तरीकत हत्याकांड में आया कोर्ट का फैसला, 6 आरोपियों को उम्र कैद - हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 6 हत्यारोपियों को उम्र कैद

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर 2014 में हुए तरीकत हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 6 हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ सभी अभियुक्तों पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया.

तरीकत हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला.
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Published : Oct 5, 2019, 2:23 PM IST

मुजफ्फरनगर: पुरानी रंजिश को लेकर हुई तरीकत हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 6 हत्यारोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा अभियुक्तों पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया है.

तरीकत हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला.

इसे भी पढ़ें: चेयरमैन हत्याकांड का खुलासा, भाजपा नेता अनिल सिंह समेत चार लोग गिरफ्तार

साल 2014 में हुए हत्याकांड में सुनवाई

  • जून 2014 में थाना रतनपुरी के ग्राम नंगला रियावली में पुरानी रंजिश को लेकर तरीकत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
  • इस मामले में मृतक पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.
  • इसमें शुक्रवार को एडीजे प्रथम की कोर्ट में सभी 6 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी गई है.
  • इसके अलावा सभी अभियुक्तों पर 25-25 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया गया है.
  • इस केस की सुनवाई एडीजे प्रथम वीर नायक सिंह की कोर्ट में चल रही थी.
  • अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र त्यागी ने पैरवी की.
  • मामले की रिपोर्ट मृतक के बेटे गुलज़ार ने दर्ज कराई थी.
  • इसमें शाकिर, जाकिर और नौशाद के अलावा जाहिद, तुल्ला और साबिर को नामजद किया गया था.

एडीजे कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

-जितेंद्र त्यागी, शासकीय अधिवक्ता

मुजफ्फरनगर: पुरानी रंजिश को लेकर हुई तरीकत हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 6 हत्यारोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा अभियुक्तों पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया है.

तरीकत हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला.

इसे भी पढ़ें: चेयरमैन हत्याकांड का खुलासा, भाजपा नेता अनिल सिंह समेत चार लोग गिरफ्तार

साल 2014 में हुए हत्याकांड में सुनवाई

  • जून 2014 में थाना रतनपुरी के ग्राम नंगला रियावली में पुरानी रंजिश को लेकर तरीकत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
  • इस मामले में मृतक पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.
  • इसमें शुक्रवार को एडीजे प्रथम की कोर्ट में सभी 6 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी गई है.
  • इसके अलावा सभी अभियुक्तों पर 25-25 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया गया है.
  • इस केस की सुनवाई एडीजे प्रथम वीर नायक सिंह की कोर्ट में चल रही थी.
  • अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र त्यागी ने पैरवी की.
  • मामले की रिपोर्ट मृतक के बेटे गुलज़ार ने दर्ज कराई थी.
  • इसमें शाकिर, जाकिर और नौशाद के अलावा जाहिद, तुल्ला और साबिर को नामजद किया गया था.

एडीजे कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

-जितेंद्र त्यागी, शासकीय अधिवक्ता

Intro:मुजफ्फरनगर: तरीकत हत्याकांड में 6 को उम्रकैद, 25—25 हजार का जुर्माना भी
मुजफ्फरनगर। पुरानी रंजिश को लेकर हुई तरीकत हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 6 हत्यारोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी है। इसके अलावा अभियुक्तों पर 25—25 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
Body:जानकारी के अनुसार जून 2014 में थाना रतनपुरी के ग्राम नंगला रियावली में पुरानी रंजिश को लेकर तरीकत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी। इस मामले में शुक्रवार को एडीजे प्रथम की कोर्ट में सभी 6 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी गई है। इसके अलावा सभी अभियुक्तों पर 25—25 हज़ार का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। इस केस की सुनवाई एडीजे—प्रथम वीर नायक सिंह की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र त्यागी ने पैरवी की। मामले की रिपोर्ट मृतक के बेटे गुलज़ार ने दर्ज करायी थी, जिसमें शाकिर, ज़ाकिर और नौशाद के अलावा ज़ाहिद, तुल्ला व साबिर को नामजद किया गया था। यह घटना उस वक्त अंजाम दी गई थी जब तरीकत अपने खेत में पानी देने गया था।
Conclusion:शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र त्यागी ने बताया कि एडीजे कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

बाइट— जितेंद्र त्यागी, शासकीय अधिवक्ता

अजय चौहान
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