मुजफ्फरनगर: पुरानी रंजिश को लेकर हुई तरीकत हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 6 हत्यारोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा अभियुक्तों पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया है.
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साल 2014 में हुए हत्याकांड में सुनवाई
- जून 2014 में थाना रतनपुरी के ग्राम नंगला रियावली में पुरानी रंजिश को लेकर तरीकत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
- इस मामले में मृतक पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.
- इसमें शुक्रवार को एडीजे प्रथम की कोर्ट में सभी 6 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी गई है.
- इसके अलावा सभी अभियुक्तों पर 25-25 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया गया है.
- इस केस की सुनवाई एडीजे प्रथम वीर नायक सिंह की कोर्ट में चल रही थी.
- अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र त्यागी ने पैरवी की.
- मामले की रिपोर्ट मृतक के बेटे गुलज़ार ने दर्ज कराई थी.
- इसमें शाकिर, जाकिर और नौशाद के अलावा जाहिद, तुल्ला और साबिर को नामजद किया गया था.
एडीजे कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
-जितेंद्र त्यागी, शासकीय अधिवक्ता