मुजफ्फरगनरः मुजफ्फरगनर जिला न्यायालय ने 2 जुलाई 2016 को छपार थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में आरोपी खालिद को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 32 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉक्सो के जज बाबूराम की अदालत में हुई. बताया जा रहा है कि बालक खेत से वापस आ रहा था, तभी खालिद ने उसे गन्ने के खेत में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था.
जिले के छपार थाना क्षेत्र के एक गांव में अभियुक्त खालिद पुत्र रसीद ने नाबालिग के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में नाबालिग के पिता ने थाना छपार में अभियुक्त खालिद रशीद ग्राम कासमपुर के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़ित के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था.
बता दें कि छपार थाना क्षेत्र के एक गांव में दो बच्चे जा रहे थे. तभी अभियुक्त इन दोनों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. उसने एक बच्चे के साथ दुष्कर्म किया, जबकि दूसरे बच्चे ने उसके ऊपर ईंट से वार कर दिया और वह भाग गया. ग्रामीणों के आने पर वह फरार हो गया. इसके बाद बच्चों ने अपने पिता को आपबीती सुनाई. इस पर बच्चों के पिता ने सुसंगत धाराओं में छपार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.
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