मुजफ्फरनगर: पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को कोर्ट ने रेप के प्रयास के एक मामले में राहत देते हुए सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. 21 साल पहले दिल्ली की 2 सहेलियों ने पूर्व विधायक सहित 3 लोगों पर ज्यादती का आरोप लगाते हुए एफआइआर दर्ज कराई थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पूर्व विधायक सहित तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है.
दिल्ली की निवासी एक युवती ने पूर्व विधायक शाहनवाज राणा (Former MLA Shahnawaz Rana) पर मीनाक्षी चौक के समीप उनके साथियों सहित रेप के प्रयास का आरोप लगाया था. अभियोजन के अनुसार थाना सिविल लाइन में दिल्ली निवासी युवती ने 5 अक्टूबर 2001 को एफआइआर दर्ज कराई थी. पीड़िता ने एफआईआर में बताया था कि तब से कुछ दिन पहले उसे और उसकी सहेली को एक दोस्त ने शाहनवाज राणा से मिलवाया था. काम व घर दिलाने का लालच देकर शाहनवाज राणा ने उनके साथ गलत काम करने को कहा. इसपर उन्होंने मना कर दिया था. इसके बाद दोनों सहेलियां वहां से किसी तरह चली गई. रास्ते में पूर्व विधायक के साथियों ने भी दोनों सहेलियों के साथ ज्यादती करने का प्रयास किया.
इसके बाद दोनों सहेलियों को मुजफ्फरनगर बुलाया गया था. जब वे दोनों मुजफ्फरनगर पहुंची, तो मीनाक्षी चौक के आसपास भी शाहनवाज राणा ने उनके साथ ज्यादती करनी चाही थी. जिसके बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने पूर्व विधायक शाहनवाज राणा ओर उनके दो साथियों इमरान और सरताज निवासी खालापार के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.
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