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मुजफ्फरनगर: प्रदर्शन के दौरान रालोद कार्यकर्ताओं ने किया कोविड-19 नियम का उल्लंघन, FIR दर्ज

मुजफ्फरनगर में बीते दिन कृषि बिल का विरोध करने वाले रालोद कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है. कोरोना महामारी के दौर में कार्यकर्ता बिना मास्क लगाए प्रदर्शन कर रहे थे.

प्रदर्शन करते कार्यकर्ता.
प्रदर्शन करते कार्यकर्ता.
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Published : Sep 27, 2020, 1:12 PM IST

मुजफ्फरनगर: कृषि विधेयक के विरोध में बीते 24 सितम्बर को रालोद कार्यकर्ताओं ने जिले में प्रदर्शन किया था. इसके चलते कई दर्जन रालोद कार्यकर्ता सर्कुलर रोड स्थित अपने पार्टी कार्यालय से पैदल जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने पहुंचे थे. जिसमें सिविल लाइन पुलिस ने 12 नामजद रालोद कार्यकर्ताओं सहित कई अज्ञात लोगों पर धारा 188, 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय लोकदल कार्यक्रताओं ने 24 सितम्बर 2020 को सरकार द्धारा लागू किये गये किसान अध्यादेश के खिलाफ जुलूस की शक्ल में बिना किसी अनुमति के धरना प्रदर्शन कर कलक्ट्रेट कार्यालय आ रहे थे. कोरोना महामारी के दौरान कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई थी. कई कार्यकर्ता बिना मास्क के ही प्रदर्शन में शामिल हुए थे. इसी को लेकर जिला प्रसाशन द्वारा रालोद कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

24 सितम्बर आरएलडी कार्यालय से लगभग 60-70 लोग जुलूस के रूप में कलक्ट्रेट आ रहे थे. इनको जुलूस के रूप में जाने की अनुमति नहीं थी. कोविड-19 के परिपेक्ष में भी अनुमति नहीं थी. जिसमें ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे थे. रोके जाने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं ने बात नहीं मानी. इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया है. इसमें 12 लोग नामजद हैं, जबकि अन्य अज्ञात हैं.

-दुर्गेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध

मुजफ्फरनगर: कृषि विधेयक के विरोध में बीते 24 सितम्बर को रालोद कार्यकर्ताओं ने जिले में प्रदर्शन किया था. इसके चलते कई दर्जन रालोद कार्यकर्ता सर्कुलर रोड स्थित अपने पार्टी कार्यालय से पैदल जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने पहुंचे थे. जिसमें सिविल लाइन पुलिस ने 12 नामजद रालोद कार्यकर्ताओं सहित कई अज्ञात लोगों पर धारा 188, 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय लोकदल कार्यक्रताओं ने 24 सितम्बर 2020 को सरकार द्धारा लागू किये गये किसान अध्यादेश के खिलाफ जुलूस की शक्ल में बिना किसी अनुमति के धरना प्रदर्शन कर कलक्ट्रेट कार्यालय आ रहे थे. कोरोना महामारी के दौरान कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई थी. कई कार्यकर्ता बिना मास्क के ही प्रदर्शन में शामिल हुए थे. इसी को लेकर जिला प्रसाशन द्वारा रालोद कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

24 सितम्बर आरएलडी कार्यालय से लगभग 60-70 लोग जुलूस के रूप में कलक्ट्रेट आ रहे थे. इनको जुलूस के रूप में जाने की अनुमति नहीं थी. कोविड-19 के परिपेक्ष में भी अनुमति नहीं थी. जिसमें ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे थे. रोके जाने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं ने बात नहीं मानी. इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया है. इसमें 12 लोग नामजद हैं, जबकि अन्य अज्ञात हैं.

-दुर्गेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध

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