ETV Bharat / state

4 वर्षीय बालिका के अपहरण और हत्या मामले में पिता-पुत्रों को उम्र कैद

मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को एडीजे-7 कोर्ट ने घर से दुकान पर गई एक 4 वर्षीय बालिका का अपहरण के बाद हत्या मामले में आरोपी शकील उसके 4 पुत्रों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 60, 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

पिता-पुत्र को उम्र कैद.
पिता-पुत्र को उम्र कैद.
author img

By

Published : Mar 5, 2021, 9:26 PM IST

मुजफ्फरनगरः जिले में शुक्रवार को एडीजे-7 कोर्ट ने घर से दुकान पर गई एक 4 वर्षीय बालिका का अपहरण के बाद हत्या के मामले में आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. आरोपियों में शकील उसके 4 पुत्र हुसैन, तनवीर,परवेज और कलीम को उम्र कैद के साथ 60,60 हजार रुपये का जुर्माना लगया है.

मामला दिसम्बर 2011 का है. जिले के थाना छपार के खोजा नगला में अपने घर से दूकान पर गई चार वर्षीय बालिका का अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी. इस मामले की सुनवाई एडीजे-7 अंकुर शर्मा की कोर्ट में हुई.

इसे भी पढ़ें- हाथरस दुष्कर्म कांड मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को

अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कांत मलिक और जोगेन्द्र कुमार ने 9 गवाह पेश कर पैरवी की. अभियोजन के अनुसार दिसंबर 2011 को ग्राम खोजा नगला में 4 वर्षीय मोमिन की लड़की मेहविश जहां दुकान से टॉफी लेने गई थी. घर वापस नहीं लौटी.

इस पर मोमिन आलम ने मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच के दौरान 5 नाम प्रकाश में आने पर उन्हें गिरफ्तार कर बच्ची का जंगल से आरोपियों की निशान देही पर शव बरामद कर कार्रवाई की. वहीं आरोपियों ने बालिका का अपहरण कर घर में छिपा लिया था. बालिका के रोने पर आरोपी डर गए और उसकी हत्या कर शव जंगल में छिपा दिया था.

मुजफ्फरनगरः जिले में शुक्रवार को एडीजे-7 कोर्ट ने घर से दुकान पर गई एक 4 वर्षीय बालिका का अपहरण के बाद हत्या के मामले में आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. आरोपियों में शकील उसके 4 पुत्र हुसैन, तनवीर,परवेज और कलीम को उम्र कैद के साथ 60,60 हजार रुपये का जुर्माना लगया है.

मामला दिसम्बर 2011 का है. जिले के थाना छपार के खोजा नगला में अपने घर से दूकान पर गई चार वर्षीय बालिका का अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी. इस मामले की सुनवाई एडीजे-7 अंकुर शर्मा की कोर्ट में हुई.

इसे भी पढ़ें- हाथरस दुष्कर्म कांड मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को

अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कांत मलिक और जोगेन्द्र कुमार ने 9 गवाह पेश कर पैरवी की. अभियोजन के अनुसार दिसंबर 2011 को ग्राम खोजा नगला में 4 वर्षीय मोमिन की लड़की मेहविश जहां दुकान से टॉफी लेने गई थी. घर वापस नहीं लौटी.

इस पर मोमिन आलम ने मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच के दौरान 5 नाम प्रकाश में आने पर उन्हें गिरफ्तार कर बच्ची का जंगल से आरोपियों की निशान देही पर शव बरामद कर कार्रवाई की. वहीं आरोपियों ने बालिका का अपहरण कर घर में छिपा लिया था. बालिका के रोने पर आरोपी डर गए और उसकी हत्या कर शव जंगल में छिपा दिया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.