मुजफ्फरनगरः जिले में शुक्रवार को एडीजे-7 कोर्ट ने घर से दुकान पर गई एक 4 वर्षीय बालिका का अपहरण के बाद हत्या के मामले में आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. आरोपियों में शकील उसके 4 पुत्र हुसैन, तनवीर,परवेज और कलीम को उम्र कैद के साथ 60,60 हजार रुपये का जुर्माना लगया है.
मामला दिसम्बर 2011 का है. जिले के थाना छपार के खोजा नगला में अपने घर से दूकान पर गई चार वर्षीय बालिका का अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी. इस मामले की सुनवाई एडीजे-7 अंकुर शर्मा की कोर्ट में हुई.
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अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कांत मलिक और जोगेन्द्र कुमार ने 9 गवाह पेश कर पैरवी की. अभियोजन के अनुसार दिसंबर 2011 को ग्राम खोजा नगला में 4 वर्षीय मोमिन की लड़की मेहविश जहां दुकान से टॉफी लेने गई थी. घर वापस नहीं लौटी.
इस पर मोमिन आलम ने मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच के दौरान 5 नाम प्रकाश में आने पर उन्हें गिरफ्तार कर बच्ची का जंगल से आरोपियों की निशान देही पर शव बरामद कर कार्रवाई की. वहीं आरोपियों ने बालिका का अपहरण कर घर में छिपा लिया था. बालिका के रोने पर आरोपी डर गए और उसकी हत्या कर शव जंगल में छिपा दिया था.