मुजफ्फरनगर : कोर्ट ने छह साल पहले हुए हत्या के मामले में आरोपी चचेरे भाई को गुरुवार को दोषी करार दिया. दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बंटवारे को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या की गई थी. मामला कोर्ट में चल रहा था.
2017 में हुई थी वारदात : कस्बा बनत के प्रेम नगर मोहल्ला निवासी सूरज की ओर से मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था. बताया गया था कि वह और उसके भाई बारु सिंह का परिवार एक ही घर में एक साथ रहते हैं. बैठक के बंटवारे को लेकर उसके बेटे उदल और उसके भाई बारु के बेटे अमित उर्फ काला के बीच कुछ विवाद चल रहा था. 9 जुलाई 2017 को शाम लगभग 5:00 बजे के आसपास कस्बा बनत में ही उसके बेटे ऊदल की अमित उर्फ काला पुत्र बारु ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी.
13 गवाहों की हुई गवाही : पुलिस द्वारा इस मामले का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 की जज दिव्या भार्गव ने मामले में फैसला सुनाया. घटना को साबित करने के लिए 13 गवाह पेश किए गए. दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद अमित उर्फ काला को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई. साथ ही साथ 10000 का जुर्माना भी लगाया गया.
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हत्या के मामले में आरोपी चचेरे भाई को कोर्ट ने दोषी ठहराया, कल आएगा फैसला