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भाई और उसके बेटों की हत्या मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई - मुजफ्फरनगर कोर्ट न्यूज

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जमीन के टुकड़े को लेकर सगे भाई व उसके दो बेटों की हत्या करने के मामले में 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

मुजफ्फरनगर कोर्ट.
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Published : Feb 2, 2022, 10:11 PM IST

मुजफ्फरनगरः जिले के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नावला में जमीन के टुकड़े को लेकर 2014 में सगे भाई और उसके दो बेटों की हत्या मामले में जिला कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले में पिता और उसके दो बेटों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले की सुनवाई एडीजे 10 अशोक कुमार की कोर्ट में हुई.

फरवरी 2014 को मंसूरपुर थाना के गांव नावला मैं जमीन के विवाद को लेकर अपने सगे भाई लाल सिंह और उसके पुत्र सतीश व अमरीश की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस सनसनी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी प्रमोद पुत्र हरी सिंह उसके दो बेटे आदित्य व अमित को कोर्ट ने उम्रकैद व 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही शस्त्र अधिनियम में आदित्य और अमित को 2 वर्ष की सजा व 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुलदीप कुमार और वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत सिंह ने पैरवी की.

इसे भी पढ़ें-छात्रवृत्ति घोटाला: जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

अभियोजन ने दलील दी कि 21 फरवरी 2014 को ग्राम नावला में अपने खेत पर गए लाल सिंह सहित उसके दो पुत्रों सतीश व अमरीश की जमीन के टुकड़े के विवाद को लेकर गोली मारकर व ईटों से कुचलकर हत्या कर दी थी. घटना के संबंध में मृतकों के रिश्तेदार प्रमोद ने मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मृतक के सगे भाई प्रमोद पुत्र हरी सिंह व उसके दो पुत्र आदित्य व अमित को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर जेल भेजा था.

मुजफ्फरनगरः जिले के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नावला में जमीन के टुकड़े को लेकर 2014 में सगे भाई और उसके दो बेटों की हत्या मामले में जिला कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले में पिता और उसके दो बेटों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले की सुनवाई एडीजे 10 अशोक कुमार की कोर्ट में हुई.

फरवरी 2014 को मंसूरपुर थाना के गांव नावला मैं जमीन के विवाद को लेकर अपने सगे भाई लाल सिंह और उसके पुत्र सतीश व अमरीश की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस सनसनी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी प्रमोद पुत्र हरी सिंह उसके दो बेटे आदित्य व अमित को कोर्ट ने उम्रकैद व 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही शस्त्र अधिनियम में आदित्य और अमित को 2 वर्ष की सजा व 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुलदीप कुमार और वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत सिंह ने पैरवी की.

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