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मुजफ्फरनगर दंगे में सजायाफ्ता बीजेपी विधायक सैनी को मिली जमानत - भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी

मुजफ्फरनगर दंगे (Muzaffarnagar riots 2013) में सजायाफ्ता भाजपा विधायक सैनी को जमानत कोर्ट से राहत मिल गई है. वहीं, सजा पर रोक लगाने के मामले में कोर्ट 21 नवंबर को सुनवाई करेगी.

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Published : Nov 18, 2022, 10:14 PM IST

प्रयागराज: वर्ष 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे (Muzaffarnagar riots 2013) में सजायाफ्ता भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विक्रम की जमानत मंजूर कर ली है. सजा पर रोक लगाने के मामले में अदालत 21 नवंबर को सुनवाई करेगी.

सैनी की अपील व जमानत पर न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ सुनवाई कर रही है. मुजफ्फरनगर की खतौली विधान सभा सीट से विधायक विक्रम सैनी सहित कुल 12 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए मुजफ्फरनगर ने दंगे का दोषी करार देते हुए 11 अक्टूबर 2022 को 2-2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी. सजा सुनाए जाने के बाद 4 नवंबर को सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई. इस सीट पर उपचुनाव होना है. इस दौरान स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने के लिए विक्रम सैनी को अंतरिम जमानत दी थी. उन्होंने अपील दाखिल करने के साथ ही हाईकोर्ट से नियमित जमानत दिए जाने की मांग की थी जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है. कोर्ट सजा पर रोक लगाने के बिंदु पर 21 नवंबर को सुनवाई करेगी.

प्रयागराज: वर्ष 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे (Muzaffarnagar riots 2013) में सजायाफ्ता भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विक्रम की जमानत मंजूर कर ली है. सजा पर रोक लगाने के मामले में अदालत 21 नवंबर को सुनवाई करेगी.

सैनी की अपील व जमानत पर न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ सुनवाई कर रही है. मुजफ्फरनगर की खतौली विधान सभा सीट से विधायक विक्रम सैनी सहित कुल 12 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए मुजफ्फरनगर ने दंगे का दोषी करार देते हुए 11 अक्टूबर 2022 को 2-2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी. सजा सुनाए जाने के बाद 4 नवंबर को सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई. इस सीट पर उपचुनाव होना है. इस दौरान स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने के लिए विक्रम सैनी को अंतरिम जमानत दी थी. उन्होंने अपील दाखिल करने के साथ ही हाईकोर्ट से नियमित जमानत दिए जाने की मांग की थी जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है. कोर्ट सजा पर रोक लगाने के बिंदु पर 21 नवंबर को सुनवाई करेगी.

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