मुजफ्फरनगर: अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण जनपद में ऑक्सीजन की मांग में अतिरिक्त वृद्धि हुई है. होम आईसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिये ऑक्सीजन सिलेण्डर की मांग की जा रही है. उन्होने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन दिये जाने के संबंध में चिकित्सा विज्ञान के अनुसार पूर्णतः प्रशिक्षित परामर्शदाता के परामर्श के उपरान्त ही ऑक्सीजन दिया जाना उचित होगा. कतिपय सूत्रों से यह संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा भविष्य में ऑक्सीजन की मांग पड़ने की प्रत्याशा के आधार पर अनुचित रूप से ऑक्सीजन सिलेण्डरों का भंडारण किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन पर आश्रित मरीजों के स्वस्थ होने के उपरान्त भी किसी प्रकार की अनहोनी होने की दशा के दृष्टिकोण से ऑक्सीजन सिलेण्डरों को अवैध प्रकार से अपने नियंत्रण में अनावश्यक रूप से रखा जा रहा है. जिस कारण कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन प्रदान करने के कार्य में अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो रही है.
ऑक्सीजन सिलेंडर जमा खोरो पर होगा मुकदमा दर्ज
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त जनसामान्य को निर्देशित किया जाता है कि सभी नागरिक कोविड-19 महामारी के नियंत्रण में सहयोग प्रदान करें और किसी भी प्रकार से अनावश्यक रूप से ऑक्सीजन सिलेण्डरों का भण्डारण अथवा नियंत्रण न करें और उपयोग न होने की दशा में यथाविधि संबंधित तहसीलदार को प्राप्त अथवा जमा करने की जानकारी उपलब्ध करा दें. किसी नागरिक के पास अवैध रूप से ऑक्सीजन सिलेण्डर होने की जानकारी स्वयं ऑक्सीजन सिलेण्डर धारक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा जिला कन्ट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 9412210080 व 0131-2436918 पर भी उपलब्ध कराई जा सकती है. यदि किसी नागरिक के नियंत्रण में अनावश्यक रूप से ऑक्सीजन सिलेण्डर पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति-व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, महामारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.
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