भदोही: उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के चौरी थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या जैसे जघन्य अपराध में सोमवार को अपर सत्र न्यायालय विशेष ने नींबू लाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 75 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या जैसे जघन्य अपराध की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन व त्वरित विवेचनात्मक कार्रवाई के बाग मात्र 12 दिन के अंदर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया. डॉ. अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में वैज्ञानिक विवेचना कर दोषी को शीघ्र सजा दिलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया.
मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बंधित अपराध में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम, त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस, विशेष लोक अभियोजक डॉ. अश्वनी कुमार मिश्रा एवं कौलेश्वर नाथ पाण्डेय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप विचरण शुरू करने के उपरांत मात्र 20 कार्य दिवस के अंदर आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट सं.1,भदोही द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त नेवू लाल उर्फ नीबू लाल बनवासी पुत्र फूलचन्द्र निवासी-मइहरदोपट्टी थाना चौरी, जिला भदोही को पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोष सिद्ध करते हुए कठोर आजीवन कारावास व 75,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.
कोर्ट के आदेश पर लगातार पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा जघन्य अपराधों के साक्ष्य जुटाने के साथ ही आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए न्यायालय में पेश किया जा रहा है. जिसके तहत लगातार अपराधियों को सजा दिलाने का काम जनपद पुलिस कर रही है. जनपद पुलिस की इस कार्यप्रणाली को लेकर जहां पीड़ित परिवार आभार जता रही है तो वहीं जिले की जनता पुलिस की कार्यशैली की प्रशंसा कर रही है.