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चंदौली में नाइट कर्फ्यू के साथ धारा 144 लागू

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Published : Apr 12, 2021, 7:48 AM IST

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में नाइट कर्फ्यू के साथ धारा 144 लागू कर दी गई है. डीएम ने बताया कि जिले में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़ कर सब कुछ बंद रहेगा.

धारा 144 भी लागू
धारा 144 भी लागू

चंदौली: जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है. रविवार को जनपद में रिकार्ड 214 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई. कोविड के प्रसार को रोकने के लिए जिलाधिकारी संजीव सिंह ने रविवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया था. लेकिन, डीएम ने रविवार शाम अपने आदेश में संशोधन करते हुए 12 अप्रैल से 16 मई तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है.

इसे भी पढ़ें: कोविड-19 सेकेंड वेव : 'दो गज की दूरी मास्क है जरूरी' होगा कारगर

धारा 144 लागू किये जाने के प्रमुख बिंदु

  • जिलाधिकारी ने धारा 144 लागू करते हुए निर्देश दिया कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़ कर रात 9 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा.
  • जिले के अधिकारी अपने क्षेत्र में व्यापारिक संगठनों से बातचीत कर दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे.
  • दुकानदार या ग्राहक द्वारा कोविड -19 के नियमों का उल्लघंन करने पर उनके विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.
  • सभी कार्यालयों और कार्य स्थलों के समस्त कर्मचारी संक्रमण से बचाव के लिए अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे.
  • यदि किसी को कोरोना संक्रमण हुआ है और वह मेडिकल टीम से पहचान छिपाते हुआ पाया गया तो उसे संक्रमण फैलाने वाला कारक माना जायेगा.
  • कोई भी सार्वजनिक स्थान पर जुलूस अथवा सभा करने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति के अनिवार्य होगी. लाउडस्पीकर डीजे का प्रयोग बंद रहेगा.
  • कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे कि साम्प्रदायिक भावना आहत हो.

चंदौली: जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है. रविवार को जनपद में रिकार्ड 214 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई. कोविड के प्रसार को रोकने के लिए जिलाधिकारी संजीव सिंह ने रविवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया था. लेकिन, डीएम ने रविवार शाम अपने आदेश में संशोधन करते हुए 12 अप्रैल से 16 मई तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है.

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धारा 144 लागू किये जाने के प्रमुख बिंदु

  • जिलाधिकारी ने धारा 144 लागू करते हुए निर्देश दिया कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़ कर रात 9 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा.
  • जिले के अधिकारी अपने क्षेत्र में व्यापारिक संगठनों से बातचीत कर दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे.
  • दुकानदार या ग्राहक द्वारा कोविड -19 के नियमों का उल्लघंन करने पर उनके विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.
  • सभी कार्यालयों और कार्य स्थलों के समस्त कर्मचारी संक्रमण से बचाव के लिए अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे.
  • यदि किसी को कोरोना संक्रमण हुआ है और वह मेडिकल टीम से पहचान छिपाते हुआ पाया गया तो उसे संक्रमण फैलाने वाला कारक माना जायेगा.
  • कोई भी सार्वजनिक स्थान पर जुलूस अथवा सभा करने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति के अनिवार्य होगी. लाउडस्पीकर डीजे का प्रयोग बंद रहेगा.
  • कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे कि साम्प्रदायिक भावना आहत हो.
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