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इस मामले में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी कोर्ट में हुए पेश, अगली सुनवाई अब 8 को होगी

पूर्व सांसद अफजाल अंसारी शनिवार को गाजीपुर से कोर्ट पहुंचे. जिसमें डिस्चार्ज एप्लिकेशन पर सुनवाई हुई. कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमे की सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तिथि तय की है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 2, 2023, 5:29 PM IST

अधिवक्ता सरफराज आलम ने दी जानकारी

चंदौली: माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व अफजाल अंसारी की मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (MP/MLA) दीपक मिश्रा की अदालत में आचार संहिता के उलंघन मामले में पेशी हुई. अफजाल अंसारी की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में भारी गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला. कोर्ट ने मामले में 8 सितंबर को अगली तिथि नियत की है.


दरअसल, कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जनपद के चकरघट्टा में 1 अप्रैल को बिना प्रशासन की अनुमति के जनसभा को संबोधित किया था. इस मामले में प्रशासन की ओर से चकरघट्टा थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई चल रही थी. लेकिन, तारीखों पर हाजिर न होने की दशा में कोर्ट की तरफ गैर जमानती वारंट जारी कर 29 अगस्त को कोर्ट की ओर से अफजाल अंसारी को कई बार हाजिर होने का आदेश जारी किया गया. जिसमें सुनवाई के दौरान जमानत देते हुए 2 सितंबर को तारीख नियत की गई थी.

इसे भी पढ़े-जेल से रिहा होकर अपने आवास पहुंचे अफजाल अंसारी, बोले- झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेजा

इस दौरान अफजाल अंसारी के वकील सरफराज आलम ने उनकी पैरवी की. सरफराज लालम ने बताया कि शनिवार को गाजीपुर से पूर्व सांसद कोर्ट पहुंचे. जिसमें डिस्चार्ज एप्लिकेशन पर सुनवाई हुई. पुलिस की तरफ से आईपीसी की धारा 171 (ज), 188 और लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 127(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमे की सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तिथि नियत की है.

यह भी पढ़े-हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी को मिली जमानत, सजा पर रोक से इनकार

अधिवक्ता सरफराज आलम ने दी जानकारी

चंदौली: माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व अफजाल अंसारी की मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (MP/MLA) दीपक मिश्रा की अदालत में आचार संहिता के उलंघन मामले में पेशी हुई. अफजाल अंसारी की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में भारी गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला. कोर्ट ने मामले में 8 सितंबर को अगली तिथि नियत की है.


दरअसल, कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जनपद के चकरघट्टा में 1 अप्रैल को बिना प्रशासन की अनुमति के जनसभा को संबोधित किया था. इस मामले में प्रशासन की ओर से चकरघट्टा थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई चल रही थी. लेकिन, तारीखों पर हाजिर न होने की दशा में कोर्ट की तरफ गैर जमानती वारंट जारी कर 29 अगस्त को कोर्ट की ओर से अफजाल अंसारी को कई बार हाजिर होने का आदेश जारी किया गया. जिसमें सुनवाई के दौरान जमानत देते हुए 2 सितंबर को तारीख नियत की गई थी.

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इस दौरान अफजाल अंसारी के वकील सरफराज आलम ने उनकी पैरवी की. सरफराज लालम ने बताया कि शनिवार को गाजीपुर से पूर्व सांसद कोर्ट पहुंचे. जिसमें डिस्चार्ज एप्लिकेशन पर सुनवाई हुई. पुलिस की तरफ से आईपीसी की धारा 171 (ज), 188 और लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 127(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमे की सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तिथि नियत की है.

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