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पूर्व विधायक रूबी प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र निरस्त, अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र पर बनी थी विधायक

सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा से पूर्व विधायक रहीं रूबी प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है. अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की ओर तरफ से गठित कमेटी ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए इनके प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया. शासन के इस फैसले के बाद पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गईं.

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पूर्व विधायक रूबी प्रसाद
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Published : May 17, 2022, 10:43 PM IST

चंदौली : सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा से पूर्व विधायक रहीं रूबी प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है. अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की ओर तरफ से गठित कमेटी ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए इनके प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया. शासन के इस फैसले के बाद पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गईं. उनके खिलाफ फर्जीवाड़ा से संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने के साथ ही रिकवरी की कार्रवाई भी की जा सकती है. 2012 में रामनरेश पासवान के अपील पर पूरे मामले की जांच शुरू की गई.

उपाध्यक्ष रामनरेश पासवान

इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता और राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष रामनरेश पासवान ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि रूबी प्रसाद फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे दुद्धी से विधायक बनीं. फर्जी तरीके से विधायक बने का प्रकरण उस वक्त संज्ञान में आया था. इसकी जांच भी की गई और हाईकोर्ट तक इस मामले को ले जाया गया. अभी जांच की प्रक्रिया चल ही रही थी. इसी बीच प्रमुख सचिव समाज कल्याण हिमांशु कुमार को कमेटी गठित कर जांच के निर्देश दिए गए थे. आज उस कमेटी का निर्णय आया है. इसमें प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की बात सामने आई है और रूबी प्रसाद का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि रूबी प्रसाद न सिर्फ फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे विधायक बनीं बल्कि विधायक रहते हुए इस पद का गलत इस्तेमाल किया. वे जिस दल की सरकार बनती थी, उस दल में शामिल होकर अपनी जांच को लगातार प्रभावित करने का प्रयास करतीं थीं. बावजूद इसके योगी सरकार ने इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच के निर्देश दिए. गठित कमेटी ने जांच के बाद बड़ा निर्णय लेते हुए आज उनके प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण की कार्रवाई की. योगी सरकार का यह फैसला भविष्य के लिए एक नजीर साबित होगा.

रामनरेश पासवान ने बताया कि 2007 में उन्होंने फर्जी तरीके से फर्जी जाति का प्रमाण पत्र बनवाया. इसके बाद वह 2012 में दुद्धी विधानसभा से विधायक बन गईं. जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि वह बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली हैं. इनके पिता सुबोध सिंह राजपूत हैं. गठित कमेटी की विजिलेंस जांच की जिसमें प्राथमिक स्कूली शिक्षा, वंशावली, खसरा-खतौनी समेत अन्य प्रमाण पत्रों की जांच की जिसमें सामान्य जाति (राजपूत) का होना पाया गया.

पढेंः संविदा पर नियुक्ति के लिए नहीं जारी किया जा सकता आदेश : हाईकोर्ट

इसके अलावा उनके पिता सुबोध सिंह ने पूर्व विधायक रूबी कुमारी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकारा है. उन्होंने एक दलित से प्रेम विवाह कर लिया. इसके बाद इस पूरे मामले के साक्ष्य, गवाह की 8 सदस्यीय कमेटी ने जांचोपरांत पाया कि पूर्व रूबी प्रसाद रूबी सिंह हैं जो कि राजपूत जाति की हैं. इसके बाद 17 मई को उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने का निर्णय लिया. साथ ही इसके संबंधित तहसीलदार के खिलाफ लापरवाही की बात कही गई.

गौरतलब है कि पूर्व विधायक रूबी प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र साबित होने और निरस्तीकरण की कार्यवाही के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई है. फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे विधायक बनने व उसका लाभ लेने की दशा में उनके खिलाफ फर्जीवाड़ा से संबंधित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. यही नहीं, विधायक रहते हुए जिस तरह से सरकारी धन का उपयोग और लाभ लिया गया है. इस बाबत मुकदमा दर्ज किए जाने के साथ ही उनसे रिकवरी भी जा सकती है. ऐसी दशा में आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है.

रूबी प्रसाद की शादी सोनभद्र के डॉक्टर एच. प्रसाद से हुई थी. पॉलिटिक्स में रुचि के चलते दुद्धी सीट से कांग्रेस के समर्थन से निर्दल लड़ा और जीत गईं. इसके बाद उन्होंने सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया हालांकि रूबी प्रसाद एक बार सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं. इसके अलावा मिशेल ओबामा के हाथों वोमेन इम्पॉवरमेंट के लिये सम्मानित हुईं थीं.

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चंदौली : सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा से पूर्व विधायक रहीं रूबी प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है. अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की ओर तरफ से गठित कमेटी ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए इनके प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया. शासन के इस फैसले के बाद पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गईं. उनके खिलाफ फर्जीवाड़ा से संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने के साथ ही रिकवरी की कार्रवाई भी की जा सकती है. 2012 में रामनरेश पासवान के अपील पर पूरे मामले की जांच शुरू की गई.

उपाध्यक्ष रामनरेश पासवान

इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता और राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष रामनरेश पासवान ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि रूबी प्रसाद फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे दुद्धी से विधायक बनीं. फर्जी तरीके से विधायक बने का प्रकरण उस वक्त संज्ञान में आया था. इसकी जांच भी की गई और हाईकोर्ट तक इस मामले को ले जाया गया. अभी जांच की प्रक्रिया चल ही रही थी. इसी बीच प्रमुख सचिव समाज कल्याण हिमांशु कुमार को कमेटी गठित कर जांच के निर्देश दिए गए थे. आज उस कमेटी का निर्णय आया है. इसमें प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की बात सामने आई है और रूबी प्रसाद का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि रूबी प्रसाद न सिर्फ फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे विधायक बनीं बल्कि विधायक रहते हुए इस पद का गलत इस्तेमाल किया. वे जिस दल की सरकार बनती थी, उस दल में शामिल होकर अपनी जांच को लगातार प्रभावित करने का प्रयास करतीं थीं. बावजूद इसके योगी सरकार ने इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच के निर्देश दिए. गठित कमेटी ने जांच के बाद बड़ा निर्णय लेते हुए आज उनके प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण की कार्रवाई की. योगी सरकार का यह फैसला भविष्य के लिए एक नजीर साबित होगा.

रामनरेश पासवान ने बताया कि 2007 में उन्होंने फर्जी तरीके से फर्जी जाति का प्रमाण पत्र बनवाया. इसके बाद वह 2012 में दुद्धी विधानसभा से विधायक बन गईं. जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि वह बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली हैं. इनके पिता सुबोध सिंह राजपूत हैं. गठित कमेटी की विजिलेंस जांच की जिसमें प्राथमिक स्कूली शिक्षा, वंशावली, खसरा-खतौनी समेत अन्य प्रमाण पत्रों की जांच की जिसमें सामान्य जाति (राजपूत) का होना पाया गया.

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इसके अलावा उनके पिता सुबोध सिंह ने पूर्व विधायक रूबी कुमारी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकारा है. उन्होंने एक दलित से प्रेम विवाह कर लिया. इसके बाद इस पूरे मामले के साक्ष्य, गवाह की 8 सदस्यीय कमेटी ने जांचोपरांत पाया कि पूर्व रूबी प्रसाद रूबी सिंह हैं जो कि राजपूत जाति की हैं. इसके बाद 17 मई को उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने का निर्णय लिया. साथ ही इसके संबंधित तहसीलदार के खिलाफ लापरवाही की बात कही गई.

गौरतलब है कि पूर्व विधायक रूबी प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र साबित होने और निरस्तीकरण की कार्यवाही के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई है. फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे विधायक बनने व उसका लाभ लेने की दशा में उनके खिलाफ फर्जीवाड़ा से संबंधित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. यही नहीं, विधायक रहते हुए जिस तरह से सरकारी धन का उपयोग और लाभ लिया गया है. इस बाबत मुकदमा दर्ज किए जाने के साथ ही उनसे रिकवरी भी जा सकती है. ऐसी दशा में आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है.

रूबी प्रसाद की शादी सोनभद्र के डॉक्टर एच. प्रसाद से हुई थी. पॉलिटिक्स में रुचि के चलते दुद्धी सीट से कांग्रेस के समर्थन से निर्दल लड़ा और जीत गईं. इसके बाद उन्होंने सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया हालांकि रूबी प्रसाद एक बार सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं. इसके अलावा मिशेल ओबामा के हाथों वोमेन इम्पॉवरमेंट के लिये सम्मानित हुईं थीं.

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