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लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन सख्त, कम्युनिटी किचन का किया जा रहा संचालन

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में प्रशासन लॉकडाउन के नियमों को लेकर सख्ती से पेश आ रहा है. वहीं जिले के कई क्षेत्रों में कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है, जिससे लोगों को खाना उपलब्ध हो सके.

लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन हुआ सख्त
लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन हुआ सख्त
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Published : Apr 8, 2020, 10:08 PM IST

चन्दौली: वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है. इसके बावजूद भी देश और प्रदेश में मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है.

इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए दीनदयाल नगर में आवागमन के लिए जारी पास को रद कर दिया है. जिला प्रशासन ने कम्युनिटी किचन के माध्यम से ही जिले भर में भोजन वितरण की व्यवस्था की है. इसके लिए कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किया गया है.

भोजन वितरण में इकट्ठा होती है भीड़
जिले में लॉकडाउन के कारण आवश्यक सेवाओं के लिए छूट प्रदान की गई थी. जिला प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं सम्बन्धित व्यक्तियों, संस्थाओं तथा समाजिक संगठनों को पास भी जारी किया था. पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर में भोजन वितरण के दौरान भीड़ इकठ्ठा हो जाती है. इससे लॉकडाउन के पालन का उल्लंघन हो रहा है.

कम्यूनिटी किचन का किया जा रहा संचालन
समस्त तहसील मुख्यालयों और नगर पंचायतो में कम्युनिटी किचन संचालित है. यहां किसी भी व्यक्ति को भोजन न उपलब्ध होने की दशा में भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. भोजन सामग्री हेतु जनपद के कन्ट्रोल रूम नं० 05412 262557 अथवा 05412 262100 पर 24 घण्टे सम्पर्क किया जा सकता है.

प्रशासन तय करेगा भोजन का विरतण
समाजिक संगठनों द्वारा भोजन स्वयं किसी व्यक्ति को वितरण नहीं किया जाएगा. सामाजिक संगठन विक्रम सिंह महिला महाविद्यालय स्थित कम्युनिटी किचन, नगर पालिका परिषद दीनदयाल नगर स्थित कम्युनिटी किचन अथवा सम्बन्धित थाने अथवा पुलिस चौकी पर ही अपना भोजन सामग्री पहुंचा सकते हैं. प्रशासन जरूरतमन्द लोगों में इसका वितरण करेगा.

पुलिस आएगी सख्ती से पेश
पूर्व में निर्गत किये गये समस्त पास उसी स्थिति में बैध माने जाएंगे, जब उनका प्रयोग आवश्यक सेवाओं हेतु किया जा रहा हो. पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था पास का दुरुपयोग करते हुये पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

8 से 11 बजे तक खुलेंगी दुकानें
फल, सब्जी और किराना की दुकान सुबह 8 से 11 बजे तक खुली रहेंगी. इसके पश्चात शाम 6 बजे तक ही होम डिलीवरी दुकान का आधा शटर गिरा दिया जाएगा. हालांकि दवा की दुकान पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

चन्दौली: वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है. इसके बावजूद भी देश और प्रदेश में मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है.

इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए दीनदयाल नगर में आवागमन के लिए जारी पास को रद कर दिया है. जिला प्रशासन ने कम्युनिटी किचन के माध्यम से ही जिले भर में भोजन वितरण की व्यवस्था की है. इसके लिए कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किया गया है.

भोजन वितरण में इकट्ठा होती है भीड़
जिले में लॉकडाउन के कारण आवश्यक सेवाओं के लिए छूट प्रदान की गई थी. जिला प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं सम्बन्धित व्यक्तियों, संस्थाओं तथा समाजिक संगठनों को पास भी जारी किया था. पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर में भोजन वितरण के दौरान भीड़ इकठ्ठा हो जाती है. इससे लॉकडाउन के पालन का उल्लंघन हो रहा है.

कम्यूनिटी किचन का किया जा रहा संचालन
समस्त तहसील मुख्यालयों और नगर पंचायतो में कम्युनिटी किचन संचालित है. यहां किसी भी व्यक्ति को भोजन न उपलब्ध होने की दशा में भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. भोजन सामग्री हेतु जनपद के कन्ट्रोल रूम नं० 05412 262557 अथवा 05412 262100 पर 24 घण्टे सम्पर्क किया जा सकता है.

प्रशासन तय करेगा भोजन का विरतण
समाजिक संगठनों द्वारा भोजन स्वयं किसी व्यक्ति को वितरण नहीं किया जाएगा. सामाजिक संगठन विक्रम सिंह महिला महाविद्यालय स्थित कम्युनिटी किचन, नगर पालिका परिषद दीनदयाल नगर स्थित कम्युनिटी किचन अथवा सम्बन्धित थाने अथवा पुलिस चौकी पर ही अपना भोजन सामग्री पहुंचा सकते हैं. प्रशासन जरूरतमन्द लोगों में इसका वितरण करेगा.

पुलिस आएगी सख्ती से पेश
पूर्व में निर्गत किये गये समस्त पास उसी स्थिति में बैध माने जाएंगे, जब उनका प्रयोग आवश्यक सेवाओं हेतु किया जा रहा हो. पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था पास का दुरुपयोग करते हुये पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

8 से 11 बजे तक खुलेंगी दुकानें
फल, सब्जी और किराना की दुकान सुबह 8 से 11 बजे तक खुली रहेंगी. इसके पश्चात शाम 6 बजे तक ही होम डिलीवरी दुकान का आधा शटर गिरा दिया जाएगा. हालांकि दवा की दुकान पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

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