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हसीना के काले कारनामे: लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाली सट्टा क्वीन को 20 साल की सजा

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Published : Jun 15, 2022, 11:16 AM IST

Updated : Jun 15, 2022, 12:05 PM IST

मुरादाबाद में सट्टा क्वीन को नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है. सट्टा क्वीन के खिलाफ अलग-अलग थानों में हत्या समेत 25 मुकदमे दर्ज हैं.

सट्टा क्वीन हसीना
सट्टा क्वीन हसीना

मुरादाबाद: सट्टा क्वीन हसीना को नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में अदालत ने मंगलवार को 20 वर्ष की सजा सुनाई. हसीना के खिलाफ अलग-अलग थानों में हत्या समेत 25 मुकदमे दर्ज हैं. हसीना शहर में सट्टा किंग के नाम से मशहूर रहे बिट्टू की बहन है. हसीना का पूरे शहर में सट्टा और नशीले पदार्थ का कारोबार चल रहा था.

तत्कालीन औषधि निरीक्षक नरेश मोहन दीपक ने 9 अगस्त 2019 को मझोला थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था. गोपनीय जानकारी के अनुसार मझोला के मीना नगर जयंतीपुर स्थित एक घर में हसीना नाम की महिला के नशीले पदार्थ बेचने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर औषधि निरीक्षक ने तत्कालीन जयंतीपुर पुलिस चौकी इंचार्ज कपिल कुमार को सूचना दी. सूचना के आधार पर ही पुलिस अफसरों के साथ मिलकर हसीना के घर पर दबिश दी गई. पुलिस ने हसीना के पास से 69 नशे के इंजेक्शन, 480 कैप्सूल, भारी मात्रा में चरस और अन्य नशे की सामग्री बरामद की थी. माल बरामदगी के आधार पर मझोला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में चल रही थी.

यह भी पढ़ें: यमुना बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण का मामला : नोएडा द्वारा जारी ध्वस्तीकरण के नोटिस को हाईकोर्ट में मिली चुनौती

विशेष लोक अभियोजक वैभव अग्रवाल ने बताया कि हसीना ने अदालत में कहा कि उसे इस मुकदमे में झूठा व रंजिश के चलते फंसाया गया है. सरकार के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि आरोपी महिला नशीले पदार्थों का व्यापार करती थी. उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में 25 मुकदमे दर्ज हैं. कई लोगों ने महिला के खिलाफ अदालत में अपने बयान भी दर्ज कराए हैं. विशेष लोक अभियोजक ने अदालत से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. अदालत ने पक्ष-विपक्ष की बहस सुनने के बाद हसीना को नशे के व्यापार में लिप्त मानते हुए उसे दोषी करार दिया. 20 साल की कारावास की सजा के साथ-साथ दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर सजा की अवधि दो साल के लिए बढ़ा दी जाएगी.

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मुरादाबाद: सट्टा क्वीन हसीना को नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में अदालत ने मंगलवार को 20 वर्ष की सजा सुनाई. हसीना के खिलाफ अलग-अलग थानों में हत्या समेत 25 मुकदमे दर्ज हैं. हसीना शहर में सट्टा किंग के नाम से मशहूर रहे बिट्टू की बहन है. हसीना का पूरे शहर में सट्टा और नशीले पदार्थ का कारोबार चल रहा था.

तत्कालीन औषधि निरीक्षक नरेश मोहन दीपक ने 9 अगस्त 2019 को मझोला थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था. गोपनीय जानकारी के अनुसार मझोला के मीना नगर जयंतीपुर स्थित एक घर में हसीना नाम की महिला के नशीले पदार्थ बेचने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर औषधि निरीक्षक ने तत्कालीन जयंतीपुर पुलिस चौकी इंचार्ज कपिल कुमार को सूचना दी. सूचना के आधार पर ही पुलिस अफसरों के साथ मिलकर हसीना के घर पर दबिश दी गई. पुलिस ने हसीना के पास से 69 नशे के इंजेक्शन, 480 कैप्सूल, भारी मात्रा में चरस और अन्य नशे की सामग्री बरामद की थी. माल बरामदगी के आधार पर मझोला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में चल रही थी.

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विशेष लोक अभियोजक वैभव अग्रवाल ने बताया कि हसीना ने अदालत में कहा कि उसे इस मुकदमे में झूठा व रंजिश के चलते फंसाया गया है. सरकार के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि आरोपी महिला नशीले पदार्थों का व्यापार करती थी. उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में 25 मुकदमे दर्ज हैं. कई लोगों ने महिला के खिलाफ अदालत में अपने बयान भी दर्ज कराए हैं. विशेष लोक अभियोजक ने अदालत से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. अदालत ने पक्ष-विपक्ष की बहस सुनने के बाद हसीना को नशे के व्यापार में लिप्त मानते हुए उसे दोषी करार दिया. 20 साल की कारावास की सजा के साथ-साथ दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर सजा की अवधि दो साल के लिए बढ़ा दी जाएगी.

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Last Updated : Jun 15, 2022, 12:05 PM IST
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