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जांच नहीं हुई पूरी, 10 दिन और बढ़ी विधायक विजय मिश्रा की रिमांड

भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिर्जापुर सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई. रंगदारी मांगने के आरोप में विधायक जेल में बंद हैं. जांच पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने विधायक की 10 दिन की रिमांड और बढ़ा दी है.

बाहुबली विधायक विजय मिश्रा.
बाहुबली विधायक विजय मिश्रा.
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Published : Dec 14, 2020, 9:55 PM IST

Updated : Dec 15, 2020, 10:13 AM IST

मिर्जापुर: भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा रंगदारी मांगने के आरोप में मिर्जापुर जेल में बंद हैं. सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट में उनकी पेशी हुई. इस दौरान विवेचक द्वारा जांच पूरी न होने का प्रार्थना पत्र देकर रिमांड बढ़ाने की मांग की गई. जज ने मामले की सुनवाई करते हुए 10 दिन के लिए रिमांड और बढ़ा दी. अब मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी.

विंध्याचल निवासी तीर्थ पुरोहित व पूर्व सभासद अवनीश मिश्रा ने विधायक विजय मिश्रा पर 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था. सभासद की तहरीर पर विंध्याचल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. मामले में विजय मिश्रा को आगरा जेल से लाकर मिर्जापुर में 17 नवंबर को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया था.

एक दिसंबर को 14 दिन की रिमांड पूरी होने पर विधायक की कोर्ट में पेशी होनी थी. मगर विवेचक ने जांच पूरी न होने का हवाला देकर रिमांड बढ़ाने की मांग की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर सीजेएम ने अग्रिम सुनवाई के लिए 14 दिन की रिमांड बढ़ाई थी. रिमांड की अवधि पूरी होने पर सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर विधायक की पेशी हुई और कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड और बढ़ा दी.


विधायक के वकील आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को पेशी हुई थी. विवेचक ने जांच पूरी न होने की बात कहकर रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड और बढ़ा दी. अब मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी.

मिर्जापुर: भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा रंगदारी मांगने के आरोप में मिर्जापुर जेल में बंद हैं. सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट में उनकी पेशी हुई. इस दौरान विवेचक द्वारा जांच पूरी न होने का प्रार्थना पत्र देकर रिमांड बढ़ाने की मांग की गई. जज ने मामले की सुनवाई करते हुए 10 दिन के लिए रिमांड और बढ़ा दी. अब मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी.

विंध्याचल निवासी तीर्थ पुरोहित व पूर्व सभासद अवनीश मिश्रा ने विधायक विजय मिश्रा पर 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था. सभासद की तहरीर पर विंध्याचल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. मामले में विजय मिश्रा को आगरा जेल से लाकर मिर्जापुर में 17 नवंबर को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया था.

एक दिसंबर को 14 दिन की रिमांड पूरी होने पर विधायक की कोर्ट में पेशी होनी थी. मगर विवेचक ने जांच पूरी न होने का हवाला देकर रिमांड बढ़ाने की मांग की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर सीजेएम ने अग्रिम सुनवाई के लिए 14 दिन की रिमांड बढ़ाई थी. रिमांड की अवधि पूरी होने पर सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर विधायक की पेशी हुई और कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड और बढ़ा दी.


विधायक के वकील आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को पेशी हुई थी. विवेचक ने जांच पूरी न होने की बात कहकर रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड और बढ़ा दी. अब मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी.

Last Updated : Dec 15, 2020, 10:13 AM IST
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