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Mirzapur Vindhyavasini Temple: मकर संक्रांति पर्व पर विंध्यवासिनी मंदिर में चरण स्पर्श पर रोक - मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर

मकर संक्रांति पर्व पर विंध्यवासिनी मंदिर (Mirzapur Vindhyavasini Temple) में चरण स्पर्श पर रोक लगायी गयी है. जिला प्रशासन ने भीड़ के मद्दनेज़र 48 घंटे के लिए मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में चरण स्पर्श करने पर रोक लगा दी है.

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Published : Jan 14, 2023, 8:12 AM IST

मिर्जापुर: मकर संक्रांति पर विंध्याचल मंदिर (Mirzapur Vindhyavasini Temple) में होने वाली संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पंडा समाज ने दो दिनों तक चरण स्पर्श पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. 14 जनवरी और 15 जनवरी को मंदिर में चरण स्पर्श प्रतिबंधित रहेगा. श्रद्धालु झांकी से मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे.

जनवरी महीने के 14 तारीख को हर साल मकर संक्रांति (makar sankranti 2023) का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट के साथ ही मिर्जापुर विंध्याचल धाम में स्थित मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. गंगा स्नान करने के बाद मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करते हैं. साथ ही संगम में स्नान करने के बाद मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने पहुंचते हैं.

संभावित भीड़ को देखते हुए मिर्जापुर जिला प्रशासन और पंडा समाज ने मकर संक्रांति के पर्व पर 14-15 जनवरी को मां विन्ध्यवासिनी देवी के चरण स्पर्श करने पर पूर्णतया प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया है. नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह विन्ध्याचल आने वाले सभी भक्तों से अपील की है कि मकर संक्रांति त्यौहार पर विन्ध्याचल में मां के दर्शन के लिए सम्भावित भक्तो कीं भीड़ एवं सुविधापूर्ण दर्शन कराने के लिए 14 और 15 जनवरी 2023 को मां विन्ध्यवासिनी देवी के चरण स्पर्श करना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा. नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह निर्णय जिलाधिकारी के आदेश पर विन्ध्य पण्डा समाज के अध्यक्ष एवं पुलिस विभाग से समन्वय वार्ता के दौरान लिया है.

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई: मकर संक्रांति पर मां विंध्यवासिनी मंदिर में भीड़ को देखते हुए डीएम दिव्या मित्तल व एसपी संतोष मिश्रा ने भी मां विंध्यवासिनी मंदिर का निरीक्षण किया. निरीक्षण करके भक्तों को लेकर की गई बैरिकेटिंग व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. डीएम दिव्या मित्तल ने कहा कि नए वर्ष पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए ठोस इंतजाम किया गया है. दो दिन चरण स्पर्श पर रोक रहेगी. नियमों का उलंघन करने वालों पर ठोस कार्रवाई होगी.

ये भी पढ़ें- Pravin Togadia in Mathura: प्रवीण तोगड़िया बोले- लव जिहाद से लड़कियों को बचाएं

मिर्जापुर: मकर संक्रांति पर विंध्याचल मंदिर (Mirzapur Vindhyavasini Temple) में होने वाली संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पंडा समाज ने दो दिनों तक चरण स्पर्श पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. 14 जनवरी और 15 जनवरी को मंदिर में चरण स्पर्श प्रतिबंधित रहेगा. श्रद्धालु झांकी से मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे.

जनवरी महीने के 14 तारीख को हर साल मकर संक्रांति (makar sankranti 2023) का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट के साथ ही मिर्जापुर विंध्याचल धाम में स्थित मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. गंगा स्नान करने के बाद मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करते हैं. साथ ही संगम में स्नान करने के बाद मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने पहुंचते हैं.

संभावित भीड़ को देखते हुए मिर्जापुर जिला प्रशासन और पंडा समाज ने मकर संक्रांति के पर्व पर 14-15 जनवरी को मां विन्ध्यवासिनी देवी के चरण स्पर्श करने पर पूर्णतया प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया है. नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह विन्ध्याचल आने वाले सभी भक्तों से अपील की है कि मकर संक्रांति त्यौहार पर विन्ध्याचल में मां के दर्शन के लिए सम्भावित भक्तो कीं भीड़ एवं सुविधापूर्ण दर्शन कराने के लिए 14 और 15 जनवरी 2023 को मां विन्ध्यवासिनी देवी के चरण स्पर्श करना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा. नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह निर्णय जिलाधिकारी के आदेश पर विन्ध्य पण्डा समाज के अध्यक्ष एवं पुलिस विभाग से समन्वय वार्ता के दौरान लिया है.

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई: मकर संक्रांति पर मां विंध्यवासिनी मंदिर में भीड़ को देखते हुए डीएम दिव्या मित्तल व एसपी संतोष मिश्रा ने भी मां विंध्यवासिनी मंदिर का निरीक्षण किया. निरीक्षण करके भक्तों को लेकर की गई बैरिकेटिंग व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. डीएम दिव्या मित्तल ने कहा कि नए वर्ष पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए ठोस इंतजाम किया गया है. दो दिन चरण स्पर्श पर रोक रहेगी. नियमों का उलंघन करने वालों पर ठोस कार्रवाई होगी.

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