मिर्जापुर : जिले से एक बाल विवाह (Child Marriage) का मामला प्रकाश में आया है जिसके बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी की मौजूदगी में पुलिस ने दूल्हे समेत बारातियों को हवालात का रास्ता दिखा दिया. दुल्हन की उम्र महज 12 साल है. वो आठवीं की छात्रा बतायी जा रही है. जबकि दुल्हे राजा की उम्र 40 साल है. पुलिस को मानव तस्करी (Human Trafficking) की आशंका है. लिहाजा मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गयी है.
28 साल बड़े शख्स से 12 साल की लड़की की शादी
मामला लालगंज थाना स्थित कोटा घाट बिजरी गांव का है. गांव निवासी कक्षा 8 में पढ़ने वाली 12 वर्षीय छात्रा की शादी जनपद सीतापुर निवासी भानुप्रसाद (40) के साथ हो रही थी. इसी बीच स्थानीय लोगों ने बाल विवाह होने की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी (District Probation Officer) तक पहुंचा दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीपीओ पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए.
टीम ने शादी रुकवाते हुए दूल्हे समेत 8-10 बारातियों को हिरासत में लेकर लालगंज थाने आ गई. प्रकरण के संबंध में दूल्हे और बारातियों से पूछताछ जारी है. संज्ञान में आया है कि शादी करने के एवज में लड़की के परिजनों को एक लाख रुपये मिलने थे. यही कारण था कि वो अपनी नाबालिग बेटी की शादी 28 साल बड़े शख्स के साथ करने पर राजी हुए थे. दूल्हा ने अपना नाम भानुप्रसाद बताया है जबकि लड़की आदिवासी कोल समाज की है. हालांकि, लड़की को अपनी शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं है.
मानव तस्करी की आशंका
जिला प्रोबेशन अधिकारी के मुताबिक सीतापुर से 8 से 10 लोग शादी के लिए आये थे. बाल विवाह की आड़ में मानव तस्करी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सीतापुर नेपाल देश की सीमा से जुड़ा हुआ जनपद है. पकड़े गए लोगों में एक राजनीतिक दल के नेता के भी शामिल होने की बात कही जा रही है.
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बाल विवाह से संबंधित धाराओं में मुकदमा
पुलिस की जांच में पता चला है कि 12 वर्षीय लड़की की शादी 40 वर्षीय युवक के साथ कराई जा रही थी. आरोपी दूल्हे ने नाबालिग के साथ विवाह करने के एवज में एक लाख देने की बात स्वीकारी है. आरोपी दूल्हे भानुप्रसाद व 6 अन्य रामजी, संतोष कुमार, करुणानिधान, जसवंत, अभिषेक, रामलखन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. सभी आरोपी बहिया बहरामपुर थाना लहरपुर जिला सीतापुर के रहने वाले हैं. सभी के खिलाफ बाल विवाह से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.