मेरठ: जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है. अब उप खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर माइन टैग लगाना जरूरी होगा. इस संबंध में जिलाधिकारी के. बालाजी ने आदेश जारी करते हुए इस कार्य को प्राथमिकता के साथ करने के लिए कहा है.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लगेगा माइन टैग
जिलाधिकारी के बालाजी ने बताया कि शासन द्वारा उप खनिज बालू, बजरी, मोरम, गिट्टी आदि का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनों में माइन टैग लगाया जाएगा. जनपद मेरठ में खनिजों के परिवहन के लिए पंजीकृत वाहन स्वामियों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है कि वह अपने वाहनों पर माइन टैग लगवाएं. जिलाधिकारी के मुताबिक जिन वाहनों स्वामियों द्वारा अपने वाहन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है. वह भी अपने वाहन की आरसी व अपनी आईडी लेकर संबंधित वाहनों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर माइन टैग लगवाएं.
निदेशालय से जारी किया गया पोर्टल
जिलाधिकारी के. बालाजी ने बताया कि निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म लखनऊ के द्वारा अवगत कराया था कि इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम के अंतर्गत प्रदेश में उप खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल mining.up.work121.com की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से उक्त पोर्टल के स्थान पर वर्तमान में वाहनों के पंजीकरण के लिए विभागीय पोर्टल updgm.in को विकसित किया गया है. जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में जिन वाहनों का पंजीकरण mining.up.work121.com पर हो चुका है. उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी.
टोल फ्री हेल्पडेस्क नंबर भी जारी
जिलाधिकारी के. बालाजी ने बताया कि अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए प्रदेश में उप खनिजों का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनों पर आरएफआईडी टैग (UHF) लगाए जाने की व्यवस्था लागू की गई है. टैग का क्रय मूल्य www.minetags.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर किया जा सकता है. आरएफआईडी टैग से संबंधित समस्त जानकारी पोर्टल पर दिए गए हेल्पडेस्क नंबर (8800191126) से प्राप्त की जा सकती है.
मेरठ: अवैध खनन पर लगेगी रोक, पंजीकृत वाहनों को माइन टैग लगाना हुआ जरूरी - Meerut latest news
यूपी के मेरठ जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है. इसके लागू होने से उप खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर माइन टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.
मेरठ: जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है. अब उप खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर माइन टैग लगाना जरूरी होगा. इस संबंध में जिलाधिकारी के. बालाजी ने आदेश जारी करते हुए इस कार्य को प्राथमिकता के साथ करने के लिए कहा है.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लगेगा माइन टैग
जिलाधिकारी के बालाजी ने बताया कि शासन द्वारा उप खनिज बालू, बजरी, मोरम, गिट्टी आदि का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनों में माइन टैग लगाया जाएगा. जनपद मेरठ में खनिजों के परिवहन के लिए पंजीकृत वाहन स्वामियों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है कि वह अपने वाहनों पर माइन टैग लगवाएं. जिलाधिकारी के मुताबिक जिन वाहनों स्वामियों द्वारा अपने वाहन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है. वह भी अपने वाहन की आरसी व अपनी आईडी लेकर संबंधित वाहनों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर माइन टैग लगवाएं.
निदेशालय से जारी किया गया पोर्टल
जिलाधिकारी के. बालाजी ने बताया कि निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म लखनऊ के द्वारा अवगत कराया था कि इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम के अंतर्गत प्रदेश में उप खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल mining.up.work121.com की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से उक्त पोर्टल के स्थान पर वर्तमान में वाहनों के पंजीकरण के लिए विभागीय पोर्टल updgm.in को विकसित किया गया है. जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में जिन वाहनों का पंजीकरण mining.up.work121.com पर हो चुका है. उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी.
टोल फ्री हेल्पडेस्क नंबर भी जारी
जिलाधिकारी के. बालाजी ने बताया कि अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए प्रदेश में उप खनिजों का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनों पर आरएफआईडी टैग (UHF) लगाए जाने की व्यवस्था लागू की गई है. टैग का क्रय मूल्य www.minetags.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर किया जा सकता है. आरएफआईडी टैग से संबंधित समस्त जानकारी पोर्टल पर दिए गए हेल्पडेस्क नंबर (8800191126) से प्राप्त की जा सकती है.