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पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी परिवार की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो होगी कुर्की

पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी परिवार के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. पुलिस ने हाजी याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों इमरान व फिरोज सहित 6 लोगों के खिलाफ धारा 174A के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी
पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी
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Published : Jun 7, 2022, 10:31 PM IST

मेरठ : फरार चल रहे पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों इमरान व फिरोज सहित 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने धारा 174A के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद याकूब कुरैशी परिवार की अगर शीघ्र ही गिरफ्तारी नहीं हुई, तो पूर्व मंत्री के घर की कुर्की हो सकती है.
पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा है. पुलिस के जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि नामजद आरोपियों की तरफ से लगातार कोर्ट की अवहेलना की जा रही है. जिस वजह से धारा 174A के तहत किठौर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.
इस पूरे केस को देख रहे आईपीएस चंद्रकांत मीणा का कहना है कि फरार पूर्व मंत्री के परिवार के असहयोगात्मक रवैये की वजह से कोर्ट में अब कुर्की लेने की अर्जी लगा दी गयी है. अगले सप्ताह तक इस मामले की सुनवाई हो सकती है. उसके बाद पुलिस के हाथ में कुर्की वारंट होगा.

गौरतलब है कि 31 मार्च 2022 की रात को हापुड़ रोड पर स्थित पूर्व मंत्री की हाजी याकूब कुरैशी की बंद फैक्ट्री में अवैध तरीके मीट की पैकिंग की जा रही थी. पुलिस ने छापेमारी में अवैध मीट पैक करते हुए 10 लोगों को पकड़ा था. इसके बाद याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम दो बेटे इमरान और फिरोज समेत 17 लोगों के खुलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद कुरेशी का फरार हो गया. इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाजी याकूब अपने पूरे परिवार के साथ कोर्ट में हाजिर हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

मेरठ : फरार चल रहे पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों इमरान व फिरोज सहित 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने धारा 174A के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद याकूब कुरैशी परिवार की अगर शीघ्र ही गिरफ्तारी नहीं हुई, तो पूर्व मंत्री के घर की कुर्की हो सकती है.
पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा है. पुलिस के जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि नामजद आरोपियों की तरफ से लगातार कोर्ट की अवहेलना की जा रही है. जिस वजह से धारा 174A के तहत किठौर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.
इस पूरे केस को देख रहे आईपीएस चंद्रकांत मीणा का कहना है कि फरार पूर्व मंत्री के परिवार के असहयोगात्मक रवैये की वजह से कोर्ट में अब कुर्की लेने की अर्जी लगा दी गयी है. अगले सप्ताह तक इस मामले की सुनवाई हो सकती है. उसके बाद पुलिस के हाथ में कुर्की वारंट होगा.

गौरतलब है कि 31 मार्च 2022 की रात को हापुड़ रोड पर स्थित पूर्व मंत्री की हाजी याकूब कुरैशी की बंद फैक्ट्री में अवैध तरीके मीट की पैकिंग की जा रही थी. पुलिस ने छापेमारी में अवैध मीट पैक करते हुए 10 लोगों को पकड़ा था. इसके बाद याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम दो बेटे इमरान और फिरोज समेत 17 लोगों के खुलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद कुरेशी का फरार हो गया. इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाजी याकूब अपने पूरे परिवार के साथ कोर्ट में हाजिर हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

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