ETV Bharat / state

मेरठ में सैकड़ों गरीब बेटियों को नहीं मिला शादी अनुदान, 5 महीने से परिजन काट रहे दफ्तरों के चक्कर - गरीब बेटियों की शादी में मिलने वाला अनुदान

मेरठ में सैकड़ों पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों को शादी के लिए मिलने वाला अनुदान नहीं मिला है. लाभार्थी अप्रैल महीने से इंतजार कर रहे हैं और अपना काम-काज छोड़कर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं.

Etv Bharat
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेश राय
author img

By

Published : Sep 17, 2022, 1:15 PM IST

मेरठ: पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली अनुदान राशि का लाभार्थी लंबे समय से इतंजार कर रहे हैं. अप्रैल महीने से अब तक करीब पौने 300 पात्र आवेदकों को इसका लाभ नहीं मिला है. इस पर पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का कहना है कि सारी प्रक्रिया और जांच के बाद पात्र लाभार्थियों को यह रकम दी जाती है. लेकिन शासन से अभी तक कोई बजट प्राप्त नहीं हुआ है.

मालूम हो कि प्रदेश सरकार की तरफ से पिछड़ा वर्ग के लिए शादी अनुदान योजना चलाई गई है. इसके तहत पात्र अभ्यर्थी को शादी में अनुदान हेतु 20 हजार रुपये की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है. इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत अप्रैल से हो चुकी, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से बजट रिलीज नहीं किया गया है. इसके चलते लाभार्थी अपना काम-काज छोड़कर अफसरों की चौखटों के चक्कर काट रहे हैं.

जानकारी देते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेश राय

मेरठ के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते करीब डेढ़ सौ दिनों में पौने तीन सौ पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों की शादियां हुई हैं. उनके परिजन 20 हजार रुपये मिलने का सपना संजोए हैं. वो कहते हैं कि उनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है. तमाम कागजी कार्रवाई के लिए पहले तो दफ्तर वालों ने चक्कर लगवाए. अब कोई अफसर या बाबू कोई जवाब नहीं दे रहा है कि उन्हें यह रकम कब मिलेगी?

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेश राय ने बताया कि यस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए है. ग्रामीण के लिए अधिकतम वार्षिक आय 40 हजार 80 रुपये तय है. वहीं शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए अधिकतम वार्षिक आय 56 हजार 460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. ऐसे सभी पात्र लाभार्थियों कतो शादी अनुदान के तौर पर 20 हजार रुपये की धनराशि देने का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें- सवा तीन लाख नए लोगों को मिला वृद्धावस्था पेंशन का लाभ, 56 लाख हुए लाभार्थी

जिस दिन बच्ची की शादी होती है उससे 90 दिन पहले से लेकर 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है. शादी के दिन आवेदक की बेटी की आयु 18 वर्ष तो वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए. वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग जन पेंशन, पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं होती है.

शैलेश राय ने बताया कि सारी प्रक्रिया और जांच के बाद ही पात्र लाभार्थियों को यह रकम दी जाती है. फिलहाल शासन से अभी तक कोई बजट प्राप्त नहीं हुआ है. इसके चलते लाभार्थियों को अभी लाभ नहीं मिल सका है. बजट कब तक आएगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.

यह भी पढ़ें- लखीमपुर में दो बहनों की हत्या मामले में बोलीं कांग्रेस विधायक, परिवार को मिले एक करोड़ रुपये का मुआवजा

मेरठ: पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली अनुदान राशि का लाभार्थी लंबे समय से इतंजार कर रहे हैं. अप्रैल महीने से अब तक करीब पौने 300 पात्र आवेदकों को इसका लाभ नहीं मिला है. इस पर पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का कहना है कि सारी प्रक्रिया और जांच के बाद पात्र लाभार्थियों को यह रकम दी जाती है. लेकिन शासन से अभी तक कोई बजट प्राप्त नहीं हुआ है.

मालूम हो कि प्रदेश सरकार की तरफ से पिछड़ा वर्ग के लिए शादी अनुदान योजना चलाई गई है. इसके तहत पात्र अभ्यर्थी को शादी में अनुदान हेतु 20 हजार रुपये की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है. इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत अप्रैल से हो चुकी, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से बजट रिलीज नहीं किया गया है. इसके चलते लाभार्थी अपना काम-काज छोड़कर अफसरों की चौखटों के चक्कर काट रहे हैं.

जानकारी देते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेश राय

मेरठ के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते करीब डेढ़ सौ दिनों में पौने तीन सौ पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों की शादियां हुई हैं. उनके परिजन 20 हजार रुपये मिलने का सपना संजोए हैं. वो कहते हैं कि उनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है. तमाम कागजी कार्रवाई के लिए पहले तो दफ्तर वालों ने चक्कर लगवाए. अब कोई अफसर या बाबू कोई जवाब नहीं दे रहा है कि उन्हें यह रकम कब मिलेगी?

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेश राय ने बताया कि यस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए है. ग्रामीण के लिए अधिकतम वार्षिक आय 40 हजार 80 रुपये तय है. वहीं शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए अधिकतम वार्षिक आय 56 हजार 460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. ऐसे सभी पात्र लाभार्थियों कतो शादी अनुदान के तौर पर 20 हजार रुपये की धनराशि देने का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें- सवा तीन लाख नए लोगों को मिला वृद्धावस्था पेंशन का लाभ, 56 लाख हुए लाभार्थी

जिस दिन बच्ची की शादी होती है उससे 90 दिन पहले से लेकर 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है. शादी के दिन आवेदक की बेटी की आयु 18 वर्ष तो वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए. वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग जन पेंशन, पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं होती है.

शैलेश राय ने बताया कि सारी प्रक्रिया और जांच के बाद ही पात्र लाभार्थियों को यह रकम दी जाती है. फिलहाल शासन से अभी तक कोई बजट प्राप्त नहीं हुआ है. इसके चलते लाभार्थियों को अभी लाभ नहीं मिल सका है. बजट कब तक आएगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.

यह भी पढ़ें- लखीमपुर में दो बहनों की हत्या मामले में बोलीं कांग्रेस विधायक, परिवार को मिले एक करोड़ रुपये का मुआवजा

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.