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पूर्व सांसद शाहिद अखलाक को मिली बड़ी राहत, सील मीट फैक्टरी पर आया HC का ये आदेश - अखलाक अहमद की ताजी न्यूज

पूर्व सांसद शाहिद अखलाक (Former MP Shahid Akhlaq) को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 8, 2023, 11:58 AM IST

मेरठः शहर में पूर्व सांसद शाहिद अखलाक (Former MP Shahid Akhlaq) को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद की फैक्टरी सील करने को लेकर मेडा के आदेश पर रोक लगाई है. मेडा के आदेश के खिलाफ दाखिल हुई याचिका पर सुनवाई करते हुई अदालत ने पूर्व सांसद शाहिद अखलाक को एक सप्ताह में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं. साथ ही ये भी कहा है कि पुरानी दलीलों के साथ ही नए जवाब का भी संज्ञान लेकर मेडा पक्ष को सुने. कोर्ट ने कहा अंतिम निर्णय न होने तक सीलिंग की कार्रवाई नहीं की जाए.

मेडा अधिकारियों का कहना है कि के मैसर्स अल साकिब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हापुड़ रोड पर को ऑपरेटिव हैंडलूम एस्टेट मेरठ पर मीट फैक्टरी संचालित की जा रही है जबकि इसका नक्शा मदन मोहन टेक्सटाइल लिमिटेड के नाम से है. फैक्टरी संचालक मीट प्रोसेसिंग प्लांट का नक्शा देने में असफल रहे हैं इसलिये फैक्टरी को सीलिंग करने के आदेश दिए गए थे.

पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का कहना है कि चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और डी रमेश की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई चार दिसंबर को की थी. बृहस्पतिवार को अपलोड हुए आदेश में कहा गया है कि मेडा याचिकाकर्ता के रखे गए पक्ष को देखकर एक आदेश निकालें, जिसमें याचिकाकर्ता की पुरानी दलीलों और एक सप्ताह के अंदर दाखिल किए जाने वाले जवाबों का संज्ञान लें. जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता है तब तक सीलिंग करने की कोई कार्रवाई नहीं की जाए.

ये भी पढ़ेंः बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर छोड़ दिए पिटबुल कुत्ते; जेई और कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ाकर काटा, मारपीट-फायरिंग

मेरठः शहर में पूर्व सांसद शाहिद अखलाक (Former MP Shahid Akhlaq) को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद की फैक्टरी सील करने को लेकर मेडा के आदेश पर रोक लगाई है. मेडा के आदेश के खिलाफ दाखिल हुई याचिका पर सुनवाई करते हुई अदालत ने पूर्व सांसद शाहिद अखलाक को एक सप्ताह में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं. साथ ही ये भी कहा है कि पुरानी दलीलों के साथ ही नए जवाब का भी संज्ञान लेकर मेडा पक्ष को सुने. कोर्ट ने कहा अंतिम निर्णय न होने तक सीलिंग की कार्रवाई नहीं की जाए.

मेडा अधिकारियों का कहना है कि के मैसर्स अल साकिब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हापुड़ रोड पर को ऑपरेटिव हैंडलूम एस्टेट मेरठ पर मीट फैक्टरी संचालित की जा रही है जबकि इसका नक्शा मदन मोहन टेक्सटाइल लिमिटेड के नाम से है. फैक्टरी संचालक मीट प्रोसेसिंग प्लांट का नक्शा देने में असफल रहे हैं इसलिये फैक्टरी को सीलिंग करने के आदेश दिए गए थे.

पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का कहना है कि चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और डी रमेश की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई चार दिसंबर को की थी. बृहस्पतिवार को अपलोड हुए आदेश में कहा गया है कि मेडा याचिकाकर्ता के रखे गए पक्ष को देखकर एक आदेश निकालें, जिसमें याचिकाकर्ता की पुरानी दलीलों और एक सप्ताह के अंदर दाखिल किए जाने वाले जवाबों का संज्ञान लें. जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता है तब तक सीलिंग करने की कोई कार्रवाई नहीं की जाए.

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