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मेरठ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, समाज कल्याण विभाग को मिल गया शुभ मुहूर्त

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (CM Mass Marriage Scheme) के तहत मेरठ जिले को 1500 जोड़ों की शादी का लक्ष्य दिया गया है. यह शादी जनवरी में होगी. शुभमुहूर्त वाली तारीखों की लिस्ट भी निदेशालय ने जिला समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करा दी है. इस योजना का लाभ जानिए कौन और कैसे उठा सकता है, पढ़ें.

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Published : Dec 19, 2022, 12:35 PM IST

मेरठ : प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मेरठ में 1500 जोड़ों की शादी का लक्ष्य निर्धारित किया है. दिसंबर में शादी का शुभ मुहूर्त नहीं है इसलिए समाज कल्याण विभाग जनवरी में सामूहिक विवाह के आयोजन की तैयारी कर रहा है (CM Mass Marriage Scheme Shubh Muhurt). विभाग सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों की ओर से दिए गए आवेदनों की जांच कर रहा है.

CM  Mass Marriage Scheme in Meerut
सरकार की योजनाओं की लिस्ट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना टॉप पर है.

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना (CM Mass Marriage Scheme) के तहत लड़के की आयु 21 और लड़कियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी है. जनवरी महीने में 10 ऐसे शुभ दिन हैं, जब शुभमुहूर्त में शहनाई बजेगी (Marriage Shubh Muhurt in january). अगले साल जनवरी मे 15, 18, 20, 22 24 ,25,26,27,28 और 29 तारीख को विवाह का योग है. उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह के लिए विभाग ऐसे पात्रों से आवेदन ले रहा है. जनवरी से मार्च तक के सभी शुभ मुहूर्त निदेशालय से उपलब्ध कराए जा चुके हैं. फरवरी में 4,6,7,9,10,12, 13,14, 16,17,18, 22, 23, 24,27 और 28 को भी शादी का शुभ मुहूर्त है. मार्च महीने में 1,6,8,9,13 तारीख को शादी के लिए शुभ बताया गया है. सुनील कुमार सिंह का कहना है कि निर्धारित नियमों को पूरा करने और पड़ताल के बाद ही पात्रों को योजना में शामिल किया जाएगा.

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि पात्र लाभार्थी विकास खंड में जाकर निशुल्क फॉर्म प्राप्त करके आवेदन कर सकते हैं. इस योजना में शामिल जोड़े को 35 हजार रुपये की राशि दी जाती है. दस हजार रुपये की विवाह से जुड़ी सामग्री दी जाती है. इसके अतिरिक्त 6 हजार रुपये का खर्च अतिथियों के लिए किया जाता है. जो नगर क्षेत्र के निवासी हैं वह नगर निगम में फॉर्म जमा कर सकते हैं. नगर पालिका या पंचायत में अधिशासी अधिकारी के ऑफिस में फॉर्म जमा किया जा सकता है.

इस योजना के लाभार्थी की आय गरीबी रेखा की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए. शहरी क्षेत्र के आवेदक की आय की सीमा 56460 रुपये प्रति वर्ष और ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए. एक आवेदक अधिकतम दो पुत्री के शादी के लिए आवेदन दे सकता है. आवेदन के साथ पहचान पत्र की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, वर-कन्या की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा आवेदक व कन्या का फोटो होना अनिवार्य है.

पढ़ें : महाराष्ट्र के पालघर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, आठ गिरफ्तार

मेरठ : प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मेरठ में 1500 जोड़ों की शादी का लक्ष्य निर्धारित किया है. दिसंबर में शादी का शुभ मुहूर्त नहीं है इसलिए समाज कल्याण विभाग जनवरी में सामूहिक विवाह के आयोजन की तैयारी कर रहा है (CM Mass Marriage Scheme Shubh Muhurt). विभाग सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों की ओर से दिए गए आवेदनों की जांच कर रहा है.

CM  Mass Marriage Scheme in Meerut
सरकार की योजनाओं की लिस्ट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना टॉप पर है.

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना (CM Mass Marriage Scheme) के तहत लड़के की आयु 21 और लड़कियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी है. जनवरी महीने में 10 ऐसे शुभ दिन हैं, जब शुभमुहूर्त में शहनाई बजेगी (Marriage Shubh Muhurt in january). अगले साल जनवरी मे 15, 18, 20, 22 24 ,25,26,27,28 और 29 तारीख को विवाह का योग है. उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह के लिए विभाग ऐसे पात्रों से आवेदन ले रहा है. जनवरी से मार्च तक के सभी शुभ मुहूर्त निदेशालय से उपलब्ध कराए जा चुके हैं. फरवरी में 4,6,7,9,10,12, 13,14, 16,17,18, 22, 23, 24,27 और 28 को भी शादी का शुभ मुहूर्त है. मार्च महीने में 1,6,8,9,13 तारीख को शादी के लिए शुभ बताया गया है. सुनील कुमार सिंह का कहना है कि निर्धारित नियमों को पूरा करने और पड़ताल के बाद ही पात्रों को योजना में शामिल किया जाएगा.

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि पात्र लाभार्थी विकास खंड में जाकर निशुल्क फॉर्म प्राप्त करके आवेदन कर सकते हैं. इस योजना में शामिल जोड़े को 35 हजार रुपये की राशि दी जाती है. दस हजार रुपये की विवाह से जुड़ी सामग्री दी जाती है. इसके अतिरिक्त 6 हजार रुपये का खर्च अतिथियों के लिए किया जाता है. जो नगर क्षेत्र के निवासी हैं वह नगर निगम में फॉर्म जमा कर सकते हैं. नगर पालिका या पंचायत में अधिशासी अधिकारी के ऑफिस में फॉर्म जमा किया जा सकता है.

इस योजना के लाभार्थी की आय गरीबी रेखा की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए. शहरी क्षेत्र के आवेदक की आय की सीमा 56460 रुपये प्रति वर्ष और ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए. एक आवेदक अधिकतम दो पुत्री के शादी के लिए आवेदन दे सकता है. आवेदन के साथ पहचान पत्र की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, वर-कन्या की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा आवेदक व कन्या का फोटो होना अनिवार्य है.

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