मेरठ: मेरठ शहर की भगत सिंह मार्केट में गुरुवार को नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची. हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को नगर निगम ने भगत सिंह मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. नगर निगम की टीम का व्यापारियों ने विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी. इस दौरान व्यापारी संगठन भी सड़क पर उतर आए और अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर नाराजागी जताते हुए अधिकारियों से भिड़ गए. व्यापारियों की नगर निगम के अधिकारियों के साथ नोक-झोंक भी हो गई. बावजूद इसके नगर निगम का बुलडोजर चलता रहा और कई दुकानों के आगे से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया. नगर निगम की कार्रवाई को देखते हुए व्यापारियों ने खुद ही अतिक्रमण हटाने के लिए दो दिन का वक्त मांगा है.
अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्त
शहरों में अवैध रूप से हो रहे अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है. हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मेरठ की भगत सिंह मार्केट के अतिक्रमण के संबंध में जिलाधिकारी को 14 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए कवायद शुरू कर दी है.
भगत सिंह मार्केट में चला बुल्डोजर
गुरुवार सुबह सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह और सहायक नगर आयुक्त ब्रजपाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ भगत सिंह मार्केट पहुंचे. मार्केट में नगर निगम के बुल्डोजर ने दुकानों के पक्के स्लैब और छज्जे तोड़ने शुरू कर दिए. दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण हटाए जाने लगा. व्यापारियों ने मनमानी कर दुकानों के बाहर 4-6 फीट तक अतिक्रमण किया हुआ है. इससे बाजार में आपातकाल में एंबुलेंस या दमकल की गाड़ी ले जाना तो दूर पैदल निकलना भी मुश्किल होता है. लंबी चौड़ी सड़के छोटी-छोटी गलियों में तब्दील हो गई हैं. इसके चलते हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है.
व्यापार संघ ने मांगा समय
संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि जिस तरह नगर निगम की कार्रवाई की जा रही है. उससे व्यापारियों की दुकानों को नुकसान हो सकता है. बुल्डोजर से स्लैब और छज्जे तोड़ने से दुकानों में दरार आ सकती है. व्यापारियों ने 2 दिन का वक्त मांगा है. इन दो दिनों में व्यापारी अपनी दुकानों के सामने से खुद अतिक्रमण हटा लेंगे. अगर कोई व्यापारी फिर भी नहीं हटाता तो नगर निगम कार्रवाई कर सकता है.
हाईकोर्ट को भेजी जाएगी रिपोर्ट
नगर आयुक्त मनीष बंसल ने बताया कि अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हाईकोर्ट इलाहबाद ने शहर की भगत सिंह मार्केट से अतिक्रमण हटाने जाने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को अतिक्रमण पर कार्रवाई कर 14 दिसम्बर को हाईकोर्ट में कार्रवाई के सम्बंध में शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है. इसके चलते गुरुवार को यह कार्रवाई की गई है. हालांकि, व्यापारियों ने अधिकारियों के साथ बैठक कर खुद अतिक्रमण हटाने का भरोसा दिया है. व्यापारियों को दो दिन का समय दिया गया है. दो दिन बाद नगर निगम एक तरफा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेगा.