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मऊ: डीएम ने तीन को किया जिला बदर किया

यूपी के मऊ जिले के जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने गुंडा एक्ट में नामजद तीन लोगों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है. थानाध्यक्ष सरायलखंसी की रिपोर्ट पर एसपी ने तीनों पर गुंडा एक्ट की संस्तुति किया था. सुनवाई के बाद एसपी ने तीनों को तीन माह लिए जिले की सीमा से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है.

अमित सिंह बंसल, मऊ जिलाधिकारी
अमित सिंह बंसल, मऊ जिलाधिकारी
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Published : Oct 28, 2020, 8:51 AM IST

मऊ : जिले के जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने गुंडा एक्ट में नामजद तीन लोगों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है. थानाध्यक्ष सरायलखंसी की रिपोर्ट पर एसपी ने तीनों पर गुंडा एक्ट की संस्तुति किया था. सुनवाई के बाद एसपी ने तीनों को तीन माह लिए जिले की सीमा से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है. साथ ही पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि निष्कासन की अवधि में तीनों जिले की सीमा में प्रवेश न करने पाएं. वहीं आरोपित तीनों को निर्देश दिया कि वह अपने अवस्थान की सूचना लिखित रूप से प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी को दें.

तीनों जिला बदर एक ही गांव के...

गौरतलब है कि थानाध्यक्ष सरायलखंसी ने चार अप्रैल 2019 को बहरीपुर गांव निवासी अश्वनी सिंह उर्फ माखन सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह और अवनीश कुमार सिंह उर्फ डब्बू पुत्र सुरेंद्र सिंह व मृत्युंजय सिंह उर्फ लोहा सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह का गुंडा एक्ट में चालान के बाद इन्हें सुनवाई के लिए डीएम कोर्ट में पेश किया गया था. जिलाधिकारी ने सुनवाई के बाद तीनों को 24 अप्रैल 2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया. नोटिस पर तीनों ने आपत्ति दाखिल कराते हुए यह तर्क दिया कि उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशन उनका चालान गुंडा एक्ट में किया गया है. वह शांति प्रिय व्यक्ति हैं, गुंडा प्रकृति के व्यक्ति नहीं है, और न ही आपराधिक इतिहास है.

अब जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने अश्वनी सिंह उर्फ माखन सिंह और मृत्युंजय सिंह उर्फ लोहा सिंह को धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत थानाध्यक्ष सरायलखंसी की भेजी गई रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए तीन-तीन माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित कर दिया. वहीं अवनीश कुमार सिंह उर्फ डब्बू सिंह को धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत थानाध्यक्ष सरायलखंसी की भेजी गई रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए एक माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया है.

मऊ : जिले के जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने गुंडा एक्ट में नामजद तीन लोगों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है. थानाध्यक्ष सरायलखंसी की रिपोर्ट पर एसपी ने तीनों पर गुंडा एक्ट की संस्तुति किया था. सुनवाई के बाद एसपी ने तीनों को तीन माह लिए जिले की सीमा से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है. साथ ही पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि निष्कासन की अवधि में तीनों जिले की सीमा में प्रवेश न करने पाएं. वहीं आरोपित तीनों को निर्देश दिया कि वह अपने अवस्थान की सूचना लिखित रूप से प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी को दें.

तीनों जिला बदर एक ही गांव के...

गौरतलब है कि थानाध्यक्ष सरायलखंसी ने चार अप्रैल 2019 को बहरीपुर गांव निवासी अश्वनी सिंह उर्फ माखन सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह और अवनीश कुमार सिंह उर्फ डब्बू पुत्र सुरेंद्र सिंह व मृत्युंजय सिंह उर्फ लोहा सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह का गुंडा एक्ट में चालान के बाद इन्हें सुनवाई के लिए डीएम कोर्ट में पेश किया गया था. जिलाधिकारी ने सुनवाई के बाद तीनों को 24 अप्रैल 2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया. नोटिस पर तीनों ने आपत्ति दाखिल कराते हुए यह तर्क दिया कि उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशन उनका चालान गुंडा एक्ट में किया गया है. वह शांति प्रिय व्यक्ति हैं, गुंडा प्रकृति के व्यक्ति नहीं है, और न ही आपराधिक इतिहास है.

अब जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने अश्वनी सिंह उर्फ माखन सिंह और मृत्युंजय सिंह उर्फ लोहा सिंह को धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत थानाध्यक्ष सरायलखंसी की भेजी गई रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए तीन-तीन माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित कर दिया. वहीं अवनीश कुमार सिंह उर्फ डब्बू सिंह को धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत थानाध्यक्ष सरायलखंसी की भेजी गई रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए एक माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया है.

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