मऊ: लॉकडाउन में किसी भी प्रकार के आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है लेकिन वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष छूट दी जा रही है. विवाह की अनुमति के लिये आवेदन किए जाने पर सशर्त अनुमति प्रदान की जाएगी.
प्रशासन द्वारा शादी समारोह में सशर्त दोनों पक्षों से केवल 20 लोग उपस्थित हो सकते हैं. समारोह में शामिल वाहनों की भी अनुमति जिला प्रशासन से लेनी पड़ेगी.
महज 20 लोग होंगे शामिल
जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि जिले में वैवाहिक आयोजन करने की अनुमति दी जा रही है. इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. दोनों पक्षों से मिलाकर महज 20 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे. इसके साथ-साथ स्थानीय थाने व निगरानी समिति को इसकी सूचना देनी होगी. नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.
वैवाहिक कार्यक्रम में सुरक्षा पर रहेगा विशेष ध्यान
जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंस और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है. शादी समारोह खुले स्थान में किया जाएगा. वहीं समारोह स्थल पर सैनिटाइजर का छिड़काव और मौजूद सभी 20 लोगों को मास्क पहनना जरुरी रहेगा.