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मऊ में फिर लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब बंद

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Published : Jul 7, 2020, 12:28 PM IST

उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के शहरी क्षेत्र को फिर से दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है. यहां 6 से 20 जुलाई तक पूर्व के लॉकडाउन की भांति कड़ाई से नियमों का पालन कराया जाएगा, ताकि कोरोना के बढ़ रहे मामलों में कमी आए.

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जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी.

मऊ: कोरोना महामारी के चलते एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. 6 जुलाई से 20 जुलाई तक मऊ नगर क्षेत्र में लॉकडाउन घोषित किया गया है. इस दौरान सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा. लॉकडाउन परिक्षेत्र में पड़ने वाले बैंक, बीमा, स्कूल, कॉलेज सहित तमाम गैर सरकारी कार्यालय और संस्थान बंद रहेंगे. हालांकि इस अवधि में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले विभाग जैसे- बिजली, पानी, नगर पालिका, चिकित्साकर्मी और दूध इत्यादि से संबंधित संस्थान खुलेंगे. वहीं लॉकडाउन क्षेत्र से आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारियों को ही बाहर जाने की अनुमति है. यदि कोई अन्य व्यक्ति बाहर निकलता है, तो महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी.

कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर लॉकडाउन
कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में अनुमति प्राप्त किराना और मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे. इसके अतिरिक्त सब्जी, फल इत्यादि फेरी लगाकर ही बेचे जाएंगे. इनकी स्थायी दुकानें नहीं खुलेंगी. गौरतलब है कि जिले के शहरी क्षेत्र में कोविड-19 का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है. लिहाजा, जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से ये अहम फैसला लिया है.

अब तक जिले में कुल कोरोना संक्रमित 167 हैं, जिसमें 65 शहरी क्षेत्र से हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि दो सप्ताह के अंदर तेजी के साथ कोविड-19 का प्रसार हुआ. शहर के गाजीपुर तिहारे से लेकर आजमगढ़ मोड़, भीटी, चौक बाजार से लेकर मिर्जाहाजीपुर तक शहर लॉकडाउन है. यही इलाका जिले का प्रमुख बाजार भी है. ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है. लिहाजा, कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है.

मऊ: कोरोना महामारी के चलते एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. 6 जुलाई से 20 जुलाई तक मऊ नगर क्षेत्र में लॉकडाउन घोषित किया गया है. इस दौरान सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा. लॉकडाउन परिक्षेत्र में पड़ने वाले बैंक, बीमा, स्कूल, कॉलेज सहित तमाम गैर सरकारी कार्यालय और संस्थान बंद रहेंगे. हालांकि इस अवधि में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले विभाग जैसे- बिजली, पानी, नगर पालिका, चिकित्साकर्मी और दूध इत्यादि से संबंधित संस्थान खुलेंगे. वहीं लॉकडाउन क्षेत्र से आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारियों को ही बाहर जाने की अनुमति है. यदि कोई अन्य व्यक्ति बाहर निकलता है, तो महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी.

कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर लॉकडाउन
कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में अनुमति प्राप्त किराना और मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे. इसके अतिरिक्त सब्जी, फल इत्यादि फेरी लगाकर ही बेचे जाएंगे. इनकी स्थायी दुकानें नहीं खुलेंगी. गौरतलब है कि जिले के शहरी क्षेत्र में कोविड-19 का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है. लिहाजा, जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से ये अहम फैसला लिया है.

अब तक जिले में कुल कोरोना संक्रमित 167 हैं, जिसमें 65 शहरी क्षेत्र से हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि दो सप्ताह के अंदर तेजी के साथ कोविड-19 का प्रसार हुआ. शहर के गाजीपुर तिहारे से लेकर आजमगढ़ मोड़, भीटी, चौक बाजार से लेकर मिर्जाहाजीपुर तक शहर लॉकडाउन है. यही इलाका जिले का प्रमुख बाजार भी है. ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है. लिहाजा, कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है.

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