मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में खुद को उनका वंशज कहने वाले मनीष यादव की तरफ से डाली गई याचिका पर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में आज सुबह 11:00 बजे सुनवाई होनी थी. लेकिन जज के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की गई है. इस दौरान 1968 में हुए समझौते और डिक्री की गई भूमि को रद्द करने की मांग को लेकर सुनवाई होनी थी.
15 दिसंबर को पिटीशन की गयी थी फाइल
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर लखनऊ निवासी हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव के एडवोकेट पंकज जोशी ने पिटीशन फाइल की थी. पिटिशन में सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह कमेटी, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण सेवा ट्रस्ट को पार्टी बनाया गया है.
जन्मभूमि मामले में तीन पिटीशन फाइल
पहली पिटीशन कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री की तरफ से जिला न्यायालय कोर्ट में 25 सितंबर को पिटीशन फाइल की गई थी. दूसरी पिटिशन 15 दिसंबर को भगवान कृष्ण के वंशज मनीष यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन में फाइल की. वहीं तीसरी पिटिशन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट संस्थान ने 23 दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिविजन कोर्ट में फाइल की. यह तीनों मामले फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन हैं.
क्या है मांग
12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में याचिका दायर की गई है.