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श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में तीसरी पिटीशन पर 22 मार्च को होगी अगली सुनवाई - श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान

यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में दायर तीसरी पिटीशन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ता गणों के अवकाश पर होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. अब अगली सुनवाई 22 मार्च को तय की गई है.

तीसरी पिटीशन पर 22 मार्च को होगी अगली सुनवाई
तीसरी पिटीशन पर 22 मार्च को होगी अगली सुनवाई
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Published : Mar 9, 2021, 1:55 PM IST

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दायर की गई तीसरी पिटीशन पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है. बता दें कि पिछले साल 23 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

तीसरी पिटीशन पर सुनवाई टली.
23 दिसंबर को दायर की गई थी तीसरी पिटीशन
पिछले साल 23 दिसंबर को सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट धर्म रक्षा संघ और अधिवक्ताओं ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त मांग को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर तीसरी पीटीशन दायर की गई थी.
चार लोगों को बनाया गया है प्रतिवादी पक्ष
सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अधिवक्ता ने सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया था.इसमें शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है.


क्या है मांग
12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया था. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था द्वारा सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दर्ज किया गया है.

इसे लेकर अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ता गणों के अवकाश पर होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. अब अगली सुनवाई 22 मार्च को तय की गई है.

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दायर की गई तीसरी पिटीशन पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है. बता दें कि पिछले साल 23 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

तीसरी पिटीशन पर सुनवाई टली.
23 दिसंबर को दायर की गई थी तीसरी पिटीशन
पिछले साल 23 दिसंबर को सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट धर्म रक्षा संघ और अधिवक्ताओं ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त मांग को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर तीसरी पीटीशन दायर की गई थी.
चार लोगों को बनाया गया है प्रतिवादी पक्ष
सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अधिवक्ता ने सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया था.इसमें शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है.


क्या है मांग
12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया था. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था द्वारा सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दर्ज किया गया है.

इसे लेकर अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ता गणों के अवकाश पर होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. अब अगली सुनवाई 22 मार्च को तय की गई है.

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