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सीएम योगी के आदेश का मथुरा में सख्ती से पालन, मीट-मांस की दुकानों पर लटका ताला

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 सितंबर को मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित करने के साथ ही 22 वार्डों में शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया. उसका असर शनिवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर के पास देखने को मिला.

मीट-मांस की दुकानों पर पसरा सन्नाटा
मीट-मांस की दुकानों पर पसरा सन्नाटा
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Published : Sep 11, 2021, 7:05 PM IST

Updated : Sep 11, 2021, 7:32 PM IST

मथुराः सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 सितंबर को मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित किया था. इसके साथ ही 22 वार्डों में शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था. जिसका असर अब श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर के पास देखने को मिलने लगा है. शहर की डींग गेट इलाके में सुबह 7 बजे से ही मीट की दुकानें खुलनी शुरू हो जाती थीं. लेकिन शनिवार को उन दुकानों पर ताला लटका मिला. देर रात को ही अधिकारियों ने नॉन वेज की दुकाने बंद करने के आदेश दे दिये. जिसका असर सख्ती से जमीनी स्तर पर भी देखने को मिला.

लंबे अरसे से बृजवासी और साधु-संत मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित कराने की मांग चला रहे थे. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले महीने 30 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाने के लिए मथुरा पहुंचे थे. जहां पर उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया था. इसी दौरान उन्होंने साधु-संतों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मथुरा शहर तीर्थ स्थल घोषित किया जाएगा. जहां भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ हो, वहां मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. 10 सितंबर को सीएम ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मथुरा शहर को तीर्थ घोषित कर दिया.

सीएम योगी के आदेश का सख्ती से पालन

मथुरा-वृंदावन नगर निगम के 70 वार्डों में से 22 वार्डों में शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. श्री कृष्ण जन्म भूमि से मात्र पांच मीटर की दूरी पर इलाके के डींग गेट, भरतपुर गेट मनोहरपुर, पानी की टंकी, देसी रोड पर दर्जनों की संख्या में नॉन वेज बिक्री हुआ करती थी. लेकिन सरकारी आदेश आने के बाद नॉन वेज की बिक्री पर शुक्रवार को देर शाम को ही प्रतिबंध लगा दिया गया. दुकानों पर ताला पड़ा हुआ है. पूरे मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है.

मीट-मांस की दुकानों पर पसरा सन्नाटा
मीट-मांस की दुकानों पर पसरा सन्नाटा

सरकारी आदेश आने के बाद विभागीय अधिकारी जमीन पर आदेश का पालन कराने के लिए निकल पड़े. 10 किलोमीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वहीं शराब की दुकान के लिए जिला आबकारी विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

सीएम योगी के आदेश का मथुरा में सख्ती से पालन
सीएम योगी के आदेश का मथुरा में सख्ती से पालन

इसे भी पढ़ें- बड़ा फैसला: मथुरा-वृंदावन तीर्थस्थल घोषित, शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध

जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि सरकारी आदेश मिलने के बाद ही विभागीय अधिकारी द्वारा सत प्रतिशत कार्रवाई का आदेश किया गया है. मथुरा शहर को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है. नगर निगम की 22 वार्डों में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिला खाद्य विभाग अधिकारी द्वारा नॉन वेज की दुकानों को बंद कराने के आदेश जारी कर दिये गए हैं. जिसका असर जमीनी स्तर पर दिखने लगा है. शराब की दुकानों को लेकर जिला आबकारी विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं.

इसे भी पढे़ं- मथुरा-वृंदावन को तीर्थस्थल घोषित करने पर साधु-संतों ने सीएम योगी का जताया आभार, बृजवासियों में खुशी का माहौल

मथुराः सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 सितंबर को मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित किया था. इसके साथ ही 22 वार्डों में शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था. जिसका असर अब श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर के पास देखने को मिलने लगा है. शहर की डींग गेट इलाके में सुबह 7 बजे से ही मीट की दुकानें खुलनी शुरू हो जाती थीं. लेकिन शनिवार को उन दुकानों पर ताला लटका मिला. देर रात को ही अधिकारियों ने नॉन वेज की दुकाने बंद करने के आदेश दे दिये. जिसका असर सख्ती से जमीनी स्तर पर भी देखने को मिला.

लंबे अरसे से बृजवासी और साधु-संत मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित कराने की मांग चला रहे थे. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले महीने 30 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाने के लिए मथुरा पहुंचे थे. जहां पर उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया था. इसी दौरान उन्होंने साधु-संतों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मथुरा शहर तीर्थ स्थल घोषित किया जाएगा. जहां भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ हो, वहां मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. 10 सितंबर को सीएम ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मथुरा शहर को तीर्थ घोषित कर दिया.

सीएम योगी के आदेश का सख्ती से पालन

मथुरा-वृंदावन नगर निगम के 70 वार्डों में से 22 वार्डों में शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. श्री कृष्ण जन्म भूमि से मात्र पांच मीटर की दूरी पर इलाके के डींग गेट, भरतपुर गेट मनोहरपुर, पानी की टंकी, देसी रोड पर दर्जनों की संख्या में नॉन वेज बिक्री हुआ करती थी. लेकिन सरकारी आदेश आने के बाद नॉन वेज की बिक्री पर शुक्रवार को देर शाम को ही प्रतिबंध लगा दिया गया. दुकानों पर ताला पड़ा हुआ है. पूरे मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है.

मीट-मांस की दुकानों पर पसरा सन्नाटा
मीट-मांस की दुकानों पर पसरा सन्नाटा

सरकारी आदेश आने के बाद विभागीय अधिकारी जमीन पर आदेश का पालन कराने के लिए निकल पड़े. 10 किलोमीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वहीं शराब की दुकान के लिए जिला आबकारी विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

सीएम योगी के आदेश का मथुरा में सख्ती से पालन
सीएम योगी के आदेश का मथुरा में सख्ती से पालन

इसे भी पढ़ें- बड़ा फैसला: मथुरा-वृंदावन तीर्थस्थल घोषित, शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध

जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि सरकारी आदेश मिलने के बाद ही विभागीय अधिकारी द्वारा सत प्रतिशत कार्रवाई का आदेश किया गया है. मथुरा शहर को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है. नगर निगम की 22 वार्डों में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिला खाद्य विभाग अधिकारी द्वारा नॉन वेज की दुकानों को बंद कराने के आदेश जारी कर दिये गए हैं. जिसका असर जमीनी स्तर पर दिखने लगा है. शराब की दुकानों को लेकर जिला आबकारी विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं.

इसे भी पढे़ं- मथुरा-वृंदावन को तीर्थस्थल घोषित करने पर साधु-संतों ने सीएम योगी का जताया आभार, बृजवासियों में खुशी का माहौल

Last Updated : Sep 11, 2021, 7:32 PM IST
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